Indian Railway : भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा चौथा नेटवर्क है। दुनिया में रोजाना करोड़ों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सफर करते है। आपने ने भी ट्रेन में सफर किया होगा। आपने देखा होगा कि ट्रेन के एसी कोच में यात्रियों को विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है। जैसे की तौलियां, चादर और कंबल।
आपने देखा होगा की ऐसे कई लोग है जो ट्रेन में यात्रा करने के बाद अपने साथ तौलिया और चादर अपने घर ले जाते है। कई लोग ऐसा मजे के लिए तो कई लोग चोरी करने के इरादे से ऐस काम को अंजाम देते है, लेकिन ऐसे लोगों को यह नहीं पता होता है कि अगर ट्रेन से तौलिया और चादर चुराने के जुर्म में आपको सजा हो सकती है। सजा के साथ साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
क्या है रेलवे का कानून
भारतीय रेलवे में चोरी करने को लेकर सजा और जुर्माने का कानून है। कानून के माध्यम से रेलवे सजा दिला सकता है। ये कानून रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत है। इस एक्ट के तहत अगर कोई रेलवे की प्रॉपर्टी की चोरी करता है, या फिर उसे नुकसान पहुंचाता है, तो रेलवे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने वाध्य होता है। रेलवे के कानून के मताबिक आपको एक साल की सजा और 1 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कई बार सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। आपाके बता दें कि इस कानून में अधिकतम सजा 5 साल तक की हो सकती है।
अबतक रेलवे का इतना सामान चोरी
आपको बता दें कि पश्चिम रेलवे जोन के पिछले साल के आंकड़े के अनुसार साल 2017 से 2018 के बीच 1.95 लाख तौलिया, 81,776 चादरें, 5,038 तकिये और 7,543 कंबल चोरी हुए थे। अब ऐसे में अगर आपको कोई रेलवे से चोरी करते देखे तो उन्हें बताएं की ऐसा करने पर आपको 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही आपको बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।