IAS Officer Promotion Property Details Rules 2025 Update: भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसरों आईएएस को प्रमोशन के लिए अपनी सालाना प्रॉपर्टी का ब्यौरा ऑनलाइन दिखाना होगा। 31 जनवरी, 2025 तक वें आईपीआर सबमिट कर सकते हैं।
केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश पर गुरुवार, 28 जुलाई 2025 को मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आईएएस अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति का वार्षिक ब्योरा समय पर नहीं देंगे तो उनका प्रमोशन अगले साल से रुक सकता है।
इनके नाम खरीदी प्रॉपर्टी दिखाना होगी
आईएएस अधिकारी 31 जनवरी, 2025 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट SPARROW पर जमा कर सकेंगे। जिसमें अधिकारी के पास मौजूद सभी अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी, जिसमें पैतृक और स्वयं या पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति शामिल है।
प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं तो होगी कार्रवाई
यह निर्देश अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 (All India Service Conduct Rules 1968) के तहत जारी किया गया है। यदि कोई अधिकारी तय तारीख तक रिपोर्ट जमा नहीं करता है तो उसकी अगली वेतन वृद्धि (प्रमोशन) रुक जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
345 आईएएस ही देते हैं अपना ब्यौरा
मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के कुल 459 पद हैं, जिनमें से 377 अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से करीब 12 अधिकारी अक्सर संपत्ति का ब्योरा नहीं देते, जबकि 20 से ज्यादा अधिकारी निर्धारित समय के बाद जमा करते हैं।
अब नहीं चलेगा ओटीपी न आने का बहाना
सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों से समय से पहले रिपोर्ट जमा करने को कहा है। उन्होंने यह निर्देश इसलिए दिए, क्योंकि अधिकांश अधिकारी DoPT की तकनीकी समस्या और OTP न आने का बहाना बताकर ब्यौरा सार्वजनिक करने से बचने की कोशिश करते हैं।
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