MP News: मध्यप्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही श्रम विभाग ने अनरजिस्टर्ड श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
अब से निर्माण कार्य में काम करने वाले अनरजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलने वाली 4 लाख की मदद नहीं दी जाएगी।
इस सम्बन्ध में विभाग ने 8 दिसंबर को नोटीफिकेशन जारी कर अनरजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए सहायता योजना बंद करने की जानकारी दी।
शिवराज सरकार ने लिया था फैसला
बता दें अनरजिस्टर्ड श्रमिकों को योजना के लाभ न देने का फैसला शिवराज सरकार द्वारा सितम्बर लिया गया था. लेकिन इस फैसले पर अमल अब हो रहा है। सरकार द्वारा इसे संबल योजना में शामिल किया था।
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श्रम विभाग का नोटिफिकेशन
श्रम विभाग के द्वारा 8 दिसम्बर को किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2002 के नियम 278 का उपयोग कर इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
इसके अनुसार मध्यप्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा राज्य शासन से पूर्व में कराए गए अनुमोदन के आधार पर निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना में गैर पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु होने या अपंगता की स्थिति में अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि का लाभ दिया जाता रहा है।
यह व्यवस्था 4 दिसंबर 2014 से नोटिफाई की गई थी जिसे 13 जनवरी 2017 को किए गए संशोधन के माध्यम से प्रभावी किया गया था। इसमें गैर पंजीकृत श्रमिकों को लाभ देने का काम किया जाता रहा है। अब 8 दिसम्बर 2023 से यह योजना बंद कर दी गई है।
यानी मध्यप्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल में गैर पंजीकृत श्रमिकों की मौत होने पर उन्हें अन्त्येष्टि या अनुग्रह सहायता योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
अंत्येष्टि योजना में यह हैं फायदे
अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत निर्धन , निराश्रित एवं लावारिस शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं हो, उनके अंतिम संस्कार हेतु राशि रूपये 3000/- की सहायता प्रदान की जाती है।
इसके अलावा सामान्य मृत्यु होने पर आयु 45 वर्ष या उससे कम होने पर रू. 75 हजार, आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर रू. 25 हजार, दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 1 लाख की सहायता राशि दी जाती है।
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना मे मृत्त्यु की दशा मे रुपये 200000/- तथा निर्माण कार्य के दौरान स्थायी अपंगता की दशा मे रुपये 75000/- की सहायता राशि दी जाती है।
उपरोक्त के अतिरिक्त, मृत्त्यु की दशा मे रुपये 5000/- की तात्कालिक अन्त्येष्टि सहायता भी देय है! आवेदन मृत्त्यु के 6 माह के भीतर दिया जाएगा।
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