दिल्ली। Hit And Run Law. देश के 10 से ज्यादा राज्यों में चल रही बस-ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल अब थमने को है। नए कानून (Hit And Run Law) को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच मंगलवार को बातचीत हुई थी।
इसके बाद ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने देश के सभी ट्रक ड्राइवरों से काम पर वापस लौटने और हड़ताल खत्म करने की अपील की है।
नए कानून में क्या बदलाव हुआ?
आपको बता दें कि अभी तक हिट एंड रन (Hit And Run Law) मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा अभी तक इस अपराध में दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नए कानून (Hit And Run Law) के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया है। खबर के मुताबिक अगर हड़ताल अगर दो दिन और चली तो पेट्रोल पंप ड्राई होने लगेंगे।
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अभी लागू नहीं होगा कानून
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई इस बातचीत में सरकार ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल नया कानून (Hit And Run Law) लागू नहीं किया जाएगा। इस कानून को लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट संगठन से चर्चा की जाएगी।
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हड़ताल खत्म करने की अपील
आपको बता दें कि तीन दिन पहले इस नए कानून (Hit And Run Law) को लेकर देश के कई राज्यों के ट्रक चालक सड़क पर उतर आए थे। नए कानून को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि- आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े।
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