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Hindu Muslim Interfaith Marriage Jabalpur: जबलपुर के मुस्लिम युवक और इंदौर की हिंदू लड़की की शादी हो सकेगी। इंटर रिलीजन मैरिज आवेदन के मामले में गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ और न्यायाधिश विवेक जैन की बेंच ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा चार के तहत कपल को विवाह का अधिकार है।
ऐसे में दोनों शादी कर सकते हैं। अदालत ने जबलपुर पुलिस को निर्देश दिए है। प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दी जाए। साथ ही शादी रुकवाने की युवती के पिता की मांग को खारिज कर दिया है।
जबलपुर अपर कलेक्टर की अदालत में आवेदन किया था
दरसल, इंदौर की हिंदू महिला और सिहोरा के हसनैन अंसारी ने शादी करने के लिए जबलपुर अपर कलेक्टर की अदालत में अप्लाई किया था। जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। हिंदू संगठन और युवती के माता-पिता ने 12 नवंबर को होने वाली शादी पर एतराज जताया था। यहां तक की सिहोरा तहसील को बंद करना पड़ा था। 12 नवंबर को शादी होने वाली थी।
जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा
अदालत ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के तहत अलग धर्म वाले प्रेमी जोड़े का विवाह हो सकता है। यदि कोई निजी लॉ इंटर रिलीजन शादी के आड़े आता है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट से मिली छूट को प्रभावी माना जाएगा।
पांच साल से लिव इन रिलेशन में थे
हिंदू युवती और मुस्लिम युवक बीते पांच साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के बंधन में बंध सकते हैं। इतना ही नहीं अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो दोनों की शादी करवाने में हर संभव मदद करें।
हिंदू संगठनों ने विरोध किया था
इस मामले में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सिहोरा को एक दिन बंद करवाया था। प्रेमी जोड़े ने कोर्ट में शादी के लिए आवेदन किया था। ये आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा था कि शादी को रोका जाए नहीं तो युवती फ्रीज में कटी मिलेगी।
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