बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक बनी रहेंगी। नायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रवंशी ने किसी भी प्रकार की सरकारी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
सरकार ने पद से हटाया था
बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश किया था। इस आदेश के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जस्टिस चंद्रवंशी की बेंच में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज स्टे दे दिया है।
कांग्रेस ने बढ़ाया था कार्यकाल
कांग्रेस सरकार ने किरणमयी नायक को तीन साल नियुक्त किया था। इसी साल के जुलाई महीने में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, तब उन्हें फिर से तीन साल के नियुक्त किया गया था। याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं है।
सरकार के फैसले पर रोक लगाई
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया है। साथ ही राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने उन्हें पहले की तरह सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। केस में राज्य शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रधान और वकील राहुल झा उपस्थित हुए।
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