Advertisment

Hijab Ban Verdict : अब CJI यूयू ललित करेंगे फैसला ! आज की सुनवाई में दो जजों की राय अलग-अलग

author-image
Bansal News
Hijab Ban Verdict : अब CJI यूयू ललित करेंगे फैसला ! आज की सुनवाई में दो जजों की राय अलग-अलग

Karnataka Hijab Row: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कर्नाटक के चर्चित हिजाब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई नतीजा नहीं निकल पाया है जिसके बाद अब इस मामले पर फैसला CJI यूयू ललित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुरुवार को फैसला सुनाया तो दो जजों की बेंच की इस मामले पर राय अलग-अलग थी। यहां पर इस मामले पर अब याचिकाकर्ता के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि अब CJI यह तय करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की जाए या फिर कोई और बेंच।

Advertisment

जानें आज की सुनवाई  में क्या हुआ 

आपको बताते चलें कि, इस चर्चित मामले पर हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जस्टिस धूलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बच्चियों की शिक्षा का है। मेरी नजर में यह चयन का मामला है। न तो इससे ज्यादा कुछ और न इससे कम। मेरा नजरिया अलग है और मैं इन याचिकाओं को मंजूरी देता हूं। वही इसके विपरीत जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताई और इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करनेवाले से 11 सवाल पूछे। इसके बाद उन्होंने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हमारे विचारों में भिन्नता है। इसके अलावा जब तक इस पर कड़ा फैसला नहीं आ जाता कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी नागेश ने बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला अभी अंतरिम तौर पर लागू रहेगा। इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा।

15 मार्च को यह की थी सुनवाई

आपको बताते चलें कि, हिजाब के इस मामले में 15 मार्च को दिए फैसले में हाई कोर्ट ने ड्रेस कोड के पालन के आदेश को सही ठहराया था. यह भी कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दाखिल हुई थी। अब आज इस मामले पर सुनवाई की गई है। राज्य सरकार ने स्कूल-कॉलेज में अनुशासन के बिंदु पर ज़ोर दिया. हिजाब का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद, हुजैफा अहमदी, देवदत्त कामत और संजय हेगडे ने बहस की है।

एक साल पहले शुरू हुआ था विवाद

आपको बताते चलें कि, यह मामला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ, जब एक पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की. इसके बाद मामला दब गया, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया. जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया. इसी दिन मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। जिसके बाद से याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है वहीं पर इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया है।

Advertisment
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉलेज विरोध कर्नाटक हिजाब विवाद supreme court karnataka hijab row High Court college protest
Advertisment
चैनल से जुड़ें