हाइलाइट्स
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इंदौर में जारी रहेगी ई-रिक्शा की बिक्री
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RTO के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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बिगड़ते यातायात पर RTO ने दिए थे निर्देश
Indore E-Rickshaw: इंदौर में RTO के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. दरअसल मध्यप्रदेश में ई-रिक्शा बिक्री पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आरटीओ के ई-रिक्शा बिक्री पर रोक वाले आदेश पर रोक लगा दी है.
बता दें इंदौर में ई-रिक्शा की संख्या बड़ रही थी. जिससे शहर में यातायात व्यवस्था बिगड़ रही थी. जिसके चलते सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा और कलेक्टर के निर्देश पर आरटीओ इंदौर द्वारा ई-रिक्शा बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए थे.
12 फरवरी को लगी थी रोक
बीते 12 फरवरी को आरटीओ ने इंदौर में ई-रिक्शा बेचने वाली कंपनी मनीष सेल्स कार्पोरेशन पर ई-रिक्शा की बिक्री पर रोक लगा दी थी. जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.
याचिकाकर्ता का कहना है कि आरटीओ को इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। किसी वाहन की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार जीएसटी विभाग को है।
सरकार को भेजा प्रस्ताव
2 फरवरी को हुई जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय में इंदौर शहर में नए ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है।
शासन की अनुमति की उम्मीद में नए रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने के आदेश आरटीओ(RTO) को दिए थे। साथ ही नए ई-रिक्शा की बिक्री भी रोक लगा दी गई थी, जिसे पर हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक दिया है।