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Jabalpur News: High Court का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण भर्ती पर लगाई रोक

जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण भर्ती पर रोक लगा दी है। इस वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा।

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Preeti Dwivedi
Jabalpur News: High Court का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण भर्ती पर लगाई रोक

जबलपुर। MP Jabalpur High Court News: मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण भर्ती (OBC Reservation Recruitment) पर रोक लगा दी है। जिसके बाद अब इस वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरी  में आरक्षण नहीं मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ये फैसला आगामी भर्ती तक जारी रहेगा।

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2021 में सरकार बढ़ाया था ओबीसी भर्ती आरक्षण

आपको बता दें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2019 में सरकारी नौकरियों पर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का आदेश किया गया था। जिस पर अब जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यानि अब हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई इस रोक से ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों के लिए निकलने वाली भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

अधिनियम किया गया था पारित

आपको बता दें करीब 5 साल पहले वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी के लिए लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम पारित करते हुए शिक्षा में प्रवेश और अन्य राज्य सेवाओं के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। जिसके बाद अब जबलपुर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यानि सरकारी नौकरी में अभी फिलहाल पहले की तरह 14 प्रतिशत आरक्षण ही लागू रहेगा।

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