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CG Mission Hospital Case: बिलासपुर हाईकोर्ट से मिशन हॉस्पिटल को राहत नहीं, निगम के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार

CG Mission Hospital Case: बिलासपुर हाईकोर्ट से मिशन हॉस्पिटल को राहत नहीं, निगम के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार

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Sanjeet Kumar
CG Mission Hospital Case

CG Mission Hospital Case

CG Mission Hospital Case: छत्‍तीसगढ़ बिलासपुर संभाग के सबसे पुराने मिशन हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन द्वारा कब्‍जा करने का रास्‍ता साफ हो गया है।

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नजूल शाखा और नगर निगम की बेदखली (CG Mission Hospital Case) के नोटिस देने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने याचिका दायर की थी। यह याचिका खारिज कर दी गई है। साथ ही नोटिस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया। इधर जिला प्रशासन ने कब्‍जा करने की तैयारी शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश के बाद नगर निगम ने परिसर को खाली करने मिशन हॉस्पिटल (CG Mission Hospital Case) को नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद सात दिन का समय दिया था। बेदखली नोटिस और समयावधि का आखिरी दिन सोमवार था।

अस्‍पताल की याचिका खारिज

अस्‍पताल प्रबंधन (CG Mission Hospital Case) ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी और याचिका लगाई। साथ ही नगर निगम, जिला प्रशासन के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने नगर निगम, जिला प्रशासन के नोटिस को वैधानिक करार दिया।

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नजूल न्‍यायलय ने खारिज किया था आवेदन

बता दें कि मिशन अस्पताल (CG Mission Hospital Case) की स्थापना 1885 में की गई थी। मिशन हॉस्पिटल को साल 2014 तक के लिए लीज पर दिया था।

इसकी लीज खत्म होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इसका नवीनीकरण नहीं कराया। वहीं इस साल नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया।

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जिसे नजूल कोर्ट ने वर्ष 2024 में खारिज कर दिया। नजूल कोर्ट के खिलाफ मिशन हॉस्पिटल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में अपील की, जहां स्‍थगन आदेश जारी करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।

निगम को मिलेगी बेशकीमती जमीन

हॉस्पिटल पर आरोप है कि चैरेटी के लिए जो जमीन लीज पर है, उसे अस्पताल प्रबंधन (CG Mission Hospital Case) किराए पर चलाता है।  इतना ही नहीं परिसर की जमीन को भी होटल समेत दूसरे कार्य के लिए किराए पर दिया गया है।

इसको लेकर जिला प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं नगर निगम, जिला प्रशासन को अब यह जमीन मिल जाएगी। यह सबसे बेशकीमती जमीन है। इस जमीन पर व्‍यावसायिक कॉम्‍प्‍लेक्‍स या फिर अन्‍य निर्माण कर इस जमीन से निगम अच्‍छी आय कर सकता है।

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