जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्यों में संचालित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति और इन्हें हटाने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला की खंडपीठ ने तीन सितंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 जून को जारी आरबीआई की अधिसूचना पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता बैंक के वकील अजय गुप्ता ने कहा कि भोपाल स्थित महानगर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित की याचिका पर उच्च न्यायालय ने आरबीआई, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किए। याचिका में आरबीआई की अधिसूचना की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दी गई है।
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