हाइलाइट्स
- पूर्व CM भूपेश बघेल को हाईकोर्ट का नोटिस
- विजय बघेल ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
- भूपेश बघेल की विधायकी रद्द करने की मांग
- हाईकोर्ट में 26 फरवरी को होगी सुनवाई
- हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भी जारी किया नोटिस
बिलासपुर। CG News: आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस भाजपा सांसद और विधानसभा चुनाव में पाटन से प्रत्याशी विजय बघेल की याचिका पर जारी की गयी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर उपस्थित होने को कहा है।
विजय बघेल ने अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा खत्म होने के बाद भी भूपेश बघेल ने प्रचार किया था। उन्होंने हाईकोर्ट में भूपेश बघेल की विधायकी को खत्म करने की मांग के साथ याचिका दायर की थी।
विजय बघेल ने अपने वकील विजय झा के जरिये याचिका दायकर की थी। पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
संबंधित खबर- CG Congress News: पूर्व CM भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इंकार, कही ये बड़ी बात
भूपेश बघेल के भतीजे हैं विजय बघेल
विजय बघेल पर्व सीएम भूपेश बघेल के भतीजे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में काका और भतीजे के बीच मुकाबला था। जिसमें भूपेश बघेल ने विजय बघेल को 19,723 वोटों के अंतर से हरा दिया था और भूपेश बघेल पाटन सीट से छठवीं बार विधायक निर्वाचित हुए।
9 अक्टूबर को लागू हुई थी आचार संहिता
चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता लागू कर दी थी। छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान होना था। जिसके पहले चरण के लिए 7 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ था। वहीं 3 दिसबंर का परिणामों की घोषणा की गई थी।