हाइलाइट्स
-
इनकम टैक्स के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा है मामला
-
वकील सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस में जुड़ा
-
कोर्ट ने वकील पर लगाया 10 हजार रुपए का जुर्माना
MP High Court Lawyer Video Hearing: जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच एक वकील के कार में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलील देने का प्रयास किया। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और वकील पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए हिदायत दी कि आगे से ऐसी गलती न दोहराई जाए।
भोपाल की प्राइवेट फर्म से जुड़ा है केस
मामला भोपाल की एक प्राइवेट फर्म के साल 2020 में इनकम टैक्स के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा था। शुक्रवार, 1 अगस्त को सुनवाई के दौरान वकील ने कार में बैठकर बहस की। इस पर जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई।
‘न्यायालय की गरिमा के खिलाफ व्यवहार’
कोर्ट ने कहा, वकील का यह व्यवहार कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा केवल उन्हीं वकीलों के लिए है, जो किसी कारणवश कोर्ट में
फिजिकली अटैंड नहीं हो सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा के यह मतलब यह नहीं कि कोई भी कहीं से भी दलील पेश करे।
वकील विधिक सेवा समिति के खाते में 10 हजार रुपए जाम कराएं
कोर्ट ने आदेश दिया कि वकील ने सुनवाई के ऑनलाइन जुड़कर अनुशासनहीनता की है। इसलिए वकील जुर्माने के रूप में 10,000 रुपए की राशि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के खाते में जमा करवाएं। कोर्ट ने कहा कि यह जुर्माना लौटाया नहीं जाएगा।
एक केस में 1 लाख रुपए जुर्माना लग चुका है
कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा, कोर्ट की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
यहां बता दें, कुछ महीने पहले गुजरात हाईकोर्ट में एक व्यक्ति टॉयलेट में बैठकर ऑनलाइन सुनवाई में जुड़ गया था। उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
ये भी पढ़ें: Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों को इस दिन मिलेगा रक्षाबंधन का शगुन, जानें खाते में कब आएंगे ₹1500?
FAQ
सवाल: यह मामला किससे जुड़ा था ?
जवाब: मामला भोपाल की एक प्राइवेट फर्म द्वारा साल 2020 में इनकम टैक्स के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा था।
सवाल: वकील ने क्या गलती की थी ?
जवाब : वकील ने हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान कार में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की, जिसे कोर्ट ने अनुशासनहीनता और न्यायालय की गरिमा के खिलाफ माना।
सवाल: हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की ?
जवाब: जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला) ने वकील पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
सवाल: जुर्माने की राशि किस खाते में जमा कराई जाएगी ?
जवाब: कोर्ट ने यह राशि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के खाते में जमा कराने का आदेश दिया।
सवाल: क्या जुर्माने की राशि लौटाई जा सकती है ?
जवाब: नहीं…, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जुर्माना राशि वापस नहीं की जाएगी।
सवाल: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी कोर्ट की क्या गाइडलाइन है ?
जवाब: कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा केवल उन्हीं वकीलों के लिए है, जो किसी कारणवश कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। कुछ गंभीर और नाजुक मामलों में भी परिस्थितियों को देखकर ऑनलाइन आरोपियों और याचिकाकर्ताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाती है।
सवाल: क्या पहले भी ऐसे मामले हुए हैं ?
जवाब: हां, कुछ महीने पहले गुजरात हाईकोर्ट में एक व्यक्ति टॉयलेट में बैठकर ऑनलाइन सुनवाई में जुड़ गया था। उस पर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
MP New Trains: मध्यप्रदेश को जबलपुर-रायपुर और रीवा-पुणे एक्सप्रेस की सौगात, जानें ट्रेनों का पूरा शेड्यूल
MP New Trains Schedule Details: मध्यप्रदेश के जबलपुर और रीवा के लिए रविवार, 3 अगस्त 2025 को दो नई ट्रेन शुरू हुई हैं। उज्जैन से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली ट्रेनों को रवाना किया। इनमें पहली जबलपुर-रायपुर एक्सप्रेस और दूसरी रीवा-पुणे (हडपसर) एक्सप्रेस शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…