MP High Court On OPS: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OPS को लेकर राज्य सरकार को नोटिस थमाया है। नोटिस में कोर्ट ने पूछा है कि मेडिकल ऑफिसर्स को पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जस्टिस विवेक जैन ने सरकार से मांगा जवाब
इस मामले में जबलपुर के डॉ धीरज दवांडे, भोपाल के डॉ राजेश वर्मा, रायसेन के डॉ हरिनारायण मुंद्रे सहित कई मेडिकल ऑफिसर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य मेडिकल ऑफिसर्स को यह लाभ मिल रहा है।
याचिकाकर्ता ने रखे ये तर्क
याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य संघी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पूरक सूची के आधार पर हुई है, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक समान अधिकारियों से इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि मेडिकल ऑफिसर्स को पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।