MP News: हाईकोर्ट ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर जुर्माना लगाया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका पर जारी पूर्व निर्देश का पालन ना करने पर विधायक आरिफ मसूद पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने जुर्माना राशि 10 दिन में एनजीओ बूंद के खाते में जमा करने के निर्देश दिए (MP News) हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा
कोर्ट ने यह भी कहा कि राशि जमा नहीं करने की स्थिति में लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।
ध्रुव नारायण ने दी थी मसूद के निर्वाचन को चुनौती
विधानसभा चुनाव-2023 में भोपाल से बीजेपी के टिकट पर पराजित प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने चुनाव याचिका दायर करते हुए आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
समूद ने नहीं दिया था कोर्ट नोटिस का जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा और पंखुड़ी विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने आठ अप्रैल, 2024 को आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने कहा था। अधिवक्ता पंखुड़ी ने दलील दी कि 120 दिन गुजरने के बावजूद वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया (MP News) गया।
क्या है मामला?
विधानसभा चुनाव-2023 के दौरान बीजेपी के टिकट पर पराजित प्रत्याशी ध्रुवनारायण सिंह द्वारा हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई। इस याचिका में ध्रुवनारायण सिंह ने आरिफ मसूद पर आरोप लगाया है कि मसूद ने कांग्रेस प्रत्याशी बतौर भरे गए नामांकन-पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। नामांकन पत्र के साथ मसूद ने शपथ पत्र पेश किया था, उसमें खुद के नाम से लिए गए 35 लाख 10 हजार और पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिए गए 32 लाख 28 हजार को मिलाकर करीब 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं बताई (MP News) थी।
बचाव में आरिफ मसूद ने भी दायर की थी याचिका
बीजेपी नेता ध्रुव नारायण की याचिका के विरोध में कांग्रेस के आरिफ मसूद ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें मसूद ने तर्क दिया है कि चुनाव याचिका नियम विरुद्ध तरीके से दायर की गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने विधायक मसूद की विधायकी समाप्त कर नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की (MP News) है।
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आरिफ मसूद की याचिका हो चुकी रद्द
कांग्रेस नेता आरिफ ने चुनावी याचिका को आधारहीन बताया था। साथ ही चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की उस याचिका को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के बाद अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से कोर्ट ने यह माना कि इस याचिका ( ध्रुव नारायण सिंह की याचिका ) में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा का बिलकुल भी उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए याचिका को निरस्त नहीं किया जा (MP News) सकता।