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भर्ती या भर्ता: शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे कैंडिडेट, इधर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी खाली पदों की जानकारी

Higher Secondary Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट, सबसे पहले पढ़ें बंसल न्यूज डिजिटल पर...

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Rahul Sharma
भर्ती या भर्ता: शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे कैंडिडेट, इधर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी खाली पदों की जानकारी

हाइलाइट्स

  • उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा है मामला
  • हाईकोर्ट ने हलफनामा प्रस्तुत करने के दिए आदेश
  • 15 दिनों के अंदर देना है रिक्त पदों की जानकारी
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MP Higher Secondary Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती किसी भर्ते से कम नहीं है।

27 फीसदी ओबीसी आरक्षण हो या EWS कोटा, 13-87% का फार्मूला हो या मेरोटोरियस कैंडिडेट की पीड़ा...किसी न किसी वजह से प्रदेश की सभी शिक्षक भर्ती विवादों (Higher Secondary Teacher Recruitment Issue) में है।

इस बीच उम्मीदवार शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं वो अलग। ऐसे ही एक मामले में एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) ने सरकार से रिक्त पदों की जानकारी मांग ली है।

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ओवरएज हो रहे उम्मीदवार

उम्मीदवारों ने जब शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दी तब तो वह निर्धारित उम्र की सीमा के अंदर थे।

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लेकिन भर्ती (MP Higher Secondary Teacher Recruitment) में किसी न किसी विवाद के चलते हजारों उम्मीदवार की नियुक्ति का पेंच फंसा ही रहा।

अब इन उम्मीदवारों के सामने ओवरएज होने का खतरा मंडरा रहा है।

डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद भी नौकरी नहीं

सरकारी नौकरी​ में डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन तब कराया जाता है, जब संबंधित की ज्वाइनिंग करानी हो, लेकिन एमपी की शिक्षक भर्ती में इसके अलग ही मायने हैं।

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ताजा मामला उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 भर्ती 2018 (Higher Secondary Teacher Recruitment) से जुड़ा हुआ है।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1788196197733155144

याचिकाकर्ता छतरपुर की निर्मल टिलया और अशोक नगर के राजकुमार अहिरवार ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई।

याचिकाकर्ता चार सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और उम्र सीमा को पार कर रहे हैं।

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विभाग ने अधूरी छोड़ दी भर्ती प्रक्रिया

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता धीरज तिवारी ने बताया कि वर्ग 1 (Higher Secondary Teacher Recruitment) के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 5935 पद और जनजतीय कार्य विभाग में 77 पद खाली हैं।

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जिन्हें संयुक्त कॉउंसलिंग के बाद मापअप राउंड में भरा जाना था लेकिन नहीं भरा गया। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी।

इससे उलट शासकीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट का बताया कि को पद रिक्त नहीं है। भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हैं।

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15 दिन में हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश

हाईकोर्ट जबलपुर (High Court Jabalpur) की जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग को उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 (Higher Secondary Teacher Recruitment) के रिक्त पदों की जानकारी के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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न्यायमूर्ति ने 15 दिनों के निर्धारित समय सीमा में साथ रिक्त पदों की जानकारी और भर्ती प्रक्रिया समाप्ति का हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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