हाइलाइट्स
-
एमपी हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दिया आदेश
-
1696 पदों पर होना है प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति
-
नियुक्ति के लिए पद दिखाकर भूल गया ट्राइबल विभाग
MP Teacher Recruitment: एमपी हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग-3 की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
दो महीने के अंदर लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति करना होगी। हालांकि इसे लेकर अभी भी एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से जुड़ा है मामला
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की प्रथम काउंसलिंग मार्च 2023 में हुई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 11098 और ट्राइबल विभाग के 7429 पदों पर भर्ती (MP Teacher Recruitment) की गई।
इसके बाद दूसरी काउंसलिंग अगस्त 2023 में शुरु हुई। जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7500 और ट्राइबल डिपार्टमेंट के 807 पदों के साथ ट्राइबल के ही 1696 प्रयोगशाला शिक्षकों के पदों को शामिल किया गया।
प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की
ट्राइबल विभाग ने दूसरी काउंसलिंग में प्रयोगशाला शिक्षक के 1696 पद तो भर्ती (MP Teacher Recruitment) के लिए बता दिए, लेकिन इन पदों पर कभी नियुक्ति की ही नहीं।
जबकि जनजाति कार्य विभाग के ये पद आज भी रोस्टर की साइट TRC पोर्टल पर दर्ज हैं। उम्मीदवारों ने इन पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया।
हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवीण कुमार, सतीश कुमार खटीक, पहलवान अहिरवार, हेमलता और मोना रूघनी ने ट्राइबल विभाग की इस लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
जहां जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने जल्द भर्ती (MP Teacher Recruitment) की मांग की।
ट्राइबल का मामला तो डीपीआई को आदेश क्यों?
हाईकोर्ट ने दो माह के अंदर डीपीआई को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) करने का आदेश दिया है। हालांकि ये पद ट्राइबल विभाग के हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक संयुक्त काउंसलिंग थी और संयुक्त काउंसलिंग में लीड डिपार्टमेंट स्कूल शिक्षा विभाग होता है। इसलिए हाईकोर्ट ने डीपीआई को निर्देश जारी किये हैं।
संबंधित खबर: Sarkari Job 2024: एमपी में 32 हजार उम्मीदवारों को 4 जून के बाद मिलेगी दो जून की रोटी!
नियुक्ति में अब भी यहां फंसा पेंच
भले ही नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) का रास्ता साफ हो गया हो, लेकिन पेंच अब भी फंसा है।
दरअसल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि विभाग दो महीने में नियुक्ति नहीं दे सकता है तो वह विशिष्ट पत्र या आदेश जारी कर यह स्पष्ट करेगा कि वह नियुक्ति क्यों नहीं दे पा रहा है।
ये भी पढ़ें: RTI को लेकर आपके मन में है Question, सूचना आयुक्त के Exclusive Interview में आपको यहां मिलेंगे सारे जवाब
इन दो कारणों से अटकेगा मामला
नियुक्ति में दो बड़े पेंच है। पहला आचार संहिता और चुनाव में अधिकारियों की व्यस्तता के कारण 4 जून तक नियुक्ति हो इसकी संभावना कम ही है।
दूसरा पोस्ट ट्राइबल की है और आदेश डीपीआई को हुआ है। तकनीकी दिक्कतें बताकर इस नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) को आगे के लिए टाला जा सकता है।