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CG High Court Notice: मल्‍टी लेवल पार्किंग मामले में हाईकोर्ट ने दिया राज्‍य सरकार को नोटिस, इन नियमों का नहीं हुआ पालन

CG High Court Notice: मल्‍टी लेवल पार्किंग मामले में हाईकोर्ट ने दिया राज्‍य सरकार को नोटिस, इन नियमों का नहीं हुआ पालन

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Sanjeet Kumar
CG High Court Notice: मल्‍टी लेवल पार्किंग मामले में हाईकोर्ट ने दिया राज्‍य सरकार को नोटिस, इन नियमों का नहीं हुआ पालन

   हाइलाइट्स

  • दुकानों के आवंटन को लेकर दायर की गई याचिका
  • आरक्षण नियमों का दुकान आवंटन नहीं किया पालन
  • बिना नक्‍शा बना दी दुकानें, कई नियमों का पालन नहीं
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बिलासपुर। CG High Court Notice: कोतवाली स्थित मल्‍टी लेवल पार्किंग मामले में हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार को नोटिस जारी किया है। मल्‍टी लेवल पार्किंग वाली जगह पर दुकानें बना दी गई हैं। ये दुकानें नियम के विरुद्ध बनाई गई है।

इतना ही नहीं जो दुकानें बनाई गई है, उनका आवंटन भी आरक्षण के नियमों की अनदेखी कर किया गया है। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए सोमवार को छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार से जवाब मांगा है।

जानकारी के अनुसार छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court Notice) ने राज्‍य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कोतवाली स्थित मल्‍टी लेवल पार्किंग को लेकर राज्‍य सरकार से जवाब मांगा है।

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कोतवाली पार्किंग में पार्किंग की जगह 46 दुकानें बनाई दी गई हैं, ये पार्किंग की जगह बनाई गई हैं। इसको लेकर याचिका लगाई गई थी। इसी याचिका में दुकानों के आवंटन को लेकर भी सुनवाई की गई है।

   दुकान आवंटन का पालन नहीं

आरक्षण नियमों का पालन किए बगैर दुकानों के आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट में (CG High Court Notice) दायर की गई याचिका में जानकारी दी गई कि कोतवाली स्थि‍त पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर पर 46 दुकानें बनाई गई हैं।

ये दुकानें पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनाई गई हैं। जहां दुकानों के आवंटन में नियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में वाहन चालकों को भी काफी दिक्‍कत हो रही है।

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   बिना नक्‍शा के बना दी दुकानें

बता दें कि हाईकोर्ट (CG High Court Notice) में जो याचिका लगाई है, उसमें जिक्र है कि जिस जगह पर दुकानों का निर्माण किया गया है। वहां दुकान बनाने की योजना ही नहीं थी।

यहां पर बिना नक्‍शा तैयार किए दुकानों का निर्माण किया गया है। बताया जाता है कि यहां पर केवल पार्किंग का निर्माण होना था, लेकिन यहां पर दुकानों का निर्माण कर दिया गया।

   अग्नि सुरक्षा के नियमों का उल्‍लंघन

जिस जगह पर पार्किंग का निर्माण किया गया है, जहां पार्किंग की जगह दुकानों का निर्माण किया गया है। दुकानों के निर्माण के अलावा यहां पर कई तरह के नियमों का पालन नहीं हो सका है। इसी तरह अग्नि सुरक्षा के नियमों का भी उल्‍लंघन किया गया है।

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   इसलिए राज्‍य सरकार को नोटिस

बता दें कि दुकानों के आवंटन में आरक्षण नियमों का प्रावधान है। ऐसे में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको लेकर हाईकोर्ट (CG High Court Notice) में एक याचिका सुदीप श्रीवास्‍तव के द्वारा लगाई गई।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दुकानों के आवंटन को लेकर राज्‍य सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें आरक्षण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिसके आधार पर आरक्षण किया गया है।

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