CG हाई कोर्ट से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक बनी रहेंगी।
नायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रवंशी ने किसी भी प्रकार की जबरिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
किरणमयी ने की थी याचिका दायर
बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश किया था।
इस आदेश के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जस्टिस चंद्रवंशी की बेंच में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज स्टे दे दिया है।
सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश
कांग्रेस ने किरणमयी नायक को 3 साल के लिए नियुक्ति दी थी। इसके बाद उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो गया था, तब किरणमयी को दोबारा 3 साल के लिए नियुक्ति दी गई है। याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति को हटाने का अधिकार प्रशासन विभाग को नहीं है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया है। इसके साथ राज्य शासन को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इसके साथ कोर्ट ने उन्हें पहले की तरह सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं।
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