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Hemant Soren SC Bail: हेमंत सोरेन को फिर लगा Supreme Court से बड़ा झटका, वकील ने वापस ली जमानत याचिका

Hemant Soren SC Bail: हेमंत सोरेम के वकील कपिल सिब्बल ने Supreme Court के आदेश के बाद स्वयं ही अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली।

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aman sharma
Hemant Soren SC Bail: हेमंत सोरेन को फिर लगा Supreme Court से बड़ा झटका, वकील ने वापस ली जमानत याचिका

Hemant Soren SC Bail Reject: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उनकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इस समय रांची जेल में बंद हैं।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि हम उनकी जमानत अर्जी पर मंजूरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप खुद ही याचिका वापस ले लें। इस पर वकील कपिल सिब्बल ने आदेश को मानते हुए अर्जी स्वयं वापस ले ली।

खुद वापस ली याचिका

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से जमानत याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अपनी अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को वापस लेते हैं।

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https://twitter.com/ANI/status/1793174990826975734

क्यों नहीं मिली सोरेन को बेल

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में एक साथ दो मांगें की गई हैं। इसमें पहली मांग अंतरिम जमानत को लेकर है तो दूसरी मां में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। ईडी ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर न्यायालय में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली तो ऐसे में फिर जेल में बंद सभी नेता भी इसी आधार पर जमानत की मांग करने लगेंगे।

कोर्ट में सीएम केजरीवाल केस का दिया हवाला

हेमंत सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिता में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली राहत का हवाला दिया था, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी अर्जी में इसी तरह की जमानत देने की अपील कोर्ट के समक्ष की थी, लेकिन कोर्ट ने इसपर सुनवाई करने से मना करने के बाद इसको खारिज कर दिया। बता दें कि ED का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने रांची में अवैध तरीके से 8.86 एकड़ जमीन हासिल की है।

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