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Helmet Petrol Rule
हाइलाइट्स
भोपाल में 'बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं' आदेश का आखिरी दिन
कलेक्टर ने 27 जुलाई को 2 महीने के लिए जारी किया था आदेश
29 सितंबर को आगे के लिए आदेश होने की संभावना
MP Helmet Petrol Rule Bhopal Collector Kaushlendra Vikram Singh: भोपाल में 'बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं' आदेश का 29 सितंबर को आखिरी दिन है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को आदेश जारी किए थे। जिसकी समय सीमा सोमवार को खत्म हो रही है। संभावना है आदेश आगे बढ़ाया जा सकता है।
यहां बता दें, आदेश 29 सितंबर तक की अवधि के लिए था। इसका उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई का प्रावधान भी रहा। पुलिस ने भी काफी सख्ती दिखाई।
आदेश के बाद प्रशासन ने बैरसिया, होशंगाबाद रोड सहित कई पेट्रोल पंपों की जांच की, जिसमें आधा दर्जन से अधिक पंपों को सील कर दिया गया। वहीं, पेट्रोल पंप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने के कारण संबंधितों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।
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भाेपाल में बिना हेलमेट, पेट्रोल नहीं, आदेश के बावजूद पंप संचालकों ने इस आदेश पूरी तरह से पालन नहीं किया।[/caption]
सरकार के आदेश के बाद लिया गया निर्णय
30 जुलाई को कलेक्टर सिंह के आदेश में बताया गया था कि इस मामले में समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में यह स्पष्ट किया गया है कि हर दो पहिया वाहन सवारी और चालक को अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनना होगा।
बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर्स चलाने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। हेलमेट से जान को काफी हद तक बचाया जा सकता है। कलेक्टर ने एकपक्षीय आदेश जारी किया था।
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इन्हें मिली थी छूट
मेडिकल मामलों और आकस्मिक स्थितियों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध किसी अन्य नियम या आदेश के अतिरिक्त होंगे। अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर को अधिकतम दो महीने तक आदेश देने का अधिकार है। इसके चलते अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने के संबंध में फिर से आदेश जारी करने होंगे। संभवतः आज ही आदेश जारी किए जा सकते हैं।
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