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Helmet Compulsory: हेलमेट पर सख्ती जारी, पहनना ही होगा

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Bansal News
Helmet Compulsory: हेलमेट पर सख्ती जारी, पहनना ही होगा

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के परिपालन में एक बार फिर जबलपुर में हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरु हो गई है। जो लोग दोपहिया वाहन चलाते हुए बिना हेलमेट के घर से निकलते हैं, उनको पहले दिन समझाइश देकर छोड़ दिया जा रहा है। जिन लोगों को पहले ही समझाइश दी जा चुकी है, उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इस साल मध्यप्रदेश में लगभग 60 हजार सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें सोलह सौ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हेलमेट लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा।

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हादसे में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर

बता दें कि मध्य प्रदेश का स्थान उन प्रदेशों में पूरे देश में दूसरे नंबर पर  एक्सीडेंट और एक्सीडेंट से होने वाले हादसों को लेकर दूसरे नंबर पर आता है। तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है जहां सबसे ज्यादा  सड़क हादसे होते हैं। इसको लेकर हाई कोर्ट भी कई बार चिंता जताने के साथ-साथ  संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है।

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समझाइश भी, कार्रवाई भी

एक बार फिर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश सरकार गृह विभाग हेलमेट के प्रति जागरूकता  जगाने के लिए अभियान आज से छोड़ दिया है। आज से शुरू हुए इस अभियान में समझाएं के साथ-साथ जुर्माने की भी कार्रवाई शुरू की गई। जो लोग दोपहिया वाहन चलाते हुए बिना हेलमेट के  घर से निकलते हैं उनको पहले दिन समझाइश देकर छोड़ दिया जा रहा है और जिन लोगों को पहले ही समझाइश दी जा चुकी है उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।

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1600 ने गंवाई जान

इस साल मध्यप्रदेश में लगभग 60,000 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें सोलह सौ लोग अपनी जान गवा चुके 4500 व्यक्ति अब शायद तभी चल ना पाए इस स्थिति में हैं। हेलमेट लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। स्कूल- कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट को हेलमेट लगाना होगा। हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत होगी कार्रवाई।

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