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CG News: छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे होगी केस की सुनवाई, जानें कैसे जुड़ सकेंगे फरियादी

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Bansal News
CG News: छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे होगी केस की सुनवाई, जानें कैसे जुड़ सकेंगे फरियादी

रायपुर। CG News: छत्तीसगढ़ में अब आप घर बैठे अपने केस को लड़ सकते हैं, इससे लोगों के समय के साथ पैसे की भी बचत होगी। इस नीति को सोमवार से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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इसके लिए राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक नई पहल शुरू की है और ई-हियरिंग के माध्यम से पूरी मामले की सुनवाई की जाएगी।

न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने मीडियो से चर्चा करते हुए कहा, हमारा लक्ष्‍य पेंडिंग केस खत्म करने का है। ई-हियरिंग प्रक्रिया को सोमवार से लागू कर दिया जाएगा और अब लोग घर बैठे केस लड़ सकते हैं।

कितने दिनों होगा समाधान?

इस प्रक्रिया से दूर-दराज से आने वाले लोगों के समय में बचत होगी और उनका पैसा भी अधिक खर्च नहीं होगा। ई-हियरिंग के मध्‍यम से कम से कम 3 माह और अधिकत अधिकतम पांच माह के अंदर मामले का निराकरण किया जा सकेगा।

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उन्‍होने कहा, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर में कुल 795  मामले  आए हैं, इसमें से 604 मामलों का सामाधान हो चुका है, वहीं 191 मामले अभी पेंडिंग में है। जिना जल्‍द ही निराकरण किया जा सकेगा।

समय और खर्च दोनों की होगी बचत

चौरड़िया ने कहा, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से पक्षकर अपनी बात का रख सकेंगे और उन्‍हे बार बार राज्य उपभोक्ता आयोग नहीं आना पड़ेगा, इससे पक्षकारों के धन और समय दोनों की बचत होगी।

कई मामलों में प्रार्थी आने जाने की परेशानी के चलते नहीं आत है, ऐसे लोगों  के लिए ई – हियरिंग प्रक्रिया मददगार शाबित होगी।

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उन्‍होने कहा कि छत्तीसगढ़ सैकड़ों वर्ग क्षेत्र में फैला हुए है, ऐसे में राज्य के अंतिक छोर से उपभोक्ता फोरम मुख्यालय तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है और ऐसे में काफी खर्च और समय लगता है।

कैसे होगी सुनवाई?

ऑनलाइन सुनवाई के लिए उपभोक्ता फोरम के स्टेट कमीशन में ई – हियरिंग के लिए आवेदन करना होगा। इसके जिए आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं, अगर कियी व्‍यक्‍ति को आवेदन करना नहीं आता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के बाद आपको राज्य उपभोक्ता प्रतितोष से एक लिंक दी जाएगी। जिससे जुड़कर आप अपने मामले की बहस कर सकते हैं।

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उपभोक्ता विभाग तय करेगा समय सीमा

बता दें कि राज्य उपभोक्ता विभाग डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए समय सीमा तय करेगा, जिसके लिए एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें कौन सा मामला किस तारीख को है और इसका किस तारीख तक समाधान हो जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी तैयार की जाएगी।

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