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Supreme Court: नई दिल्ली।आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किए जाने के खिलाफ उनकी ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 16 अक्टूबर को चड्ढा की याचिका पर राज्यसभा सचिवालय से जवाब देने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी से सहायता भी मांगी है। पीठ ने 'आप' नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और शादान फ़रासत की इस दलील पर गौर किया कि निलंबन उस सत्र से आगे की अवधि के लिए नहीं हो सकता, जिसमें सदस्य को निलंबित किए जाने का फैसला किया गया था।
ये था पूरा मामला
राज्यसभा में 11 अगस्त को उच्च सदन के नेता पीयूष गोयल ने चड्ढा को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया था। चड्ढा पर दिल्ली राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2023 को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव करने के लिए सदन के कुछ सदस्यों से सहमति लिए बिना ही उनका नाम प्रस्तावित समिति के लिए सुझाने का आरोप है।
अगस्त के महीने में राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि मॉनसून सेशन में सस्पेंड किया है जो अभी तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर याचिकाकर्ता ने कहा कि सेशन खत्म होने के बाद सस्पेंशन जारी नहीं रह सकता है।
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