हाइलाइट्स
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एनजीटी में केरवा-कलियासोत डैम अतिक्रमण मामले में सुनवाई आज
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ग्रीन बेल्ट और बॉटनिकल गार्डन को बचाने के लिये लगी है याचिका
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तत्कालीन सीएस इकबाल सिंह बैस को मामले में लग चुकी है फटकार
Kerwa Kaliyasot Dam Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित केरवा-कलियासोत डैम अतिक्रमण मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल जोन बेंच में आज 15 फरवरी को सुनवाई होना है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि डैम (Kerwa Kaliyasot Dam Case) का 150 हेक्टेयर बॉटनिकल गार्डन गायब कर दिया है।
रिस्पोंडेंट ने इसे लेकर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें भी बॉटनिकल गार्डन को लेकर गोलमोल जवाब दिया है।
भोपाल के लिये इसलिए महत्वपूर्ण है बॉटनिकल गार्डन
केरवा-कलियासोत डैम (Kerwa Kaliyasot Dam Case) और उसके आसपास का पर्यावरण भोपाल के लिए किसी लंग्स से कम नहीं है। भोपाल की जरूरत की अधिकांश आक्सीजन यहीं से मिलती है।
ये टाइगर मूवमेंट कॉरीडोर भी है। याचिकाकर्ता ने इसलिए ही दोनो डैम के 33-33 मीटर ग्रीनबेल्ट और 150 हेक्टेयर के बॉटनिकल गार्डन के संरक्षण को लेकर याचिका लगाई है।
इसी मामले में तत्कालीन सीएस को लग चुकी थी फटकार
भोपाल का केरवा-कलियासोत डैम अतिक्रमण मामला (Kerwa Kaliyasot Dam Case) इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि कार्रवाई नहीं करने पर एनजीटी के तत्कालीन न्यायिक सदस्य न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को फटकार लगाते हुए 5 लाख की पेनाल्टी तक लगा दी थी।
हालांकि बेंच में न्यायिक सदस्य बदलने के बाद न्यायाधीश शिओकुमार सिंह ने इस पेनाल्टी को माफ कर दिया था।
कहां कितने मिले अतिक्रमण
शासन ने अपनी रिपोर्ट में केरवा और कलियासोत डैम (Kerwa Kaliyasot Dam Case) पर कुल 129 अतिक्रमण चिन्हित किए। जिनमें केरवा डैम में 33 अतिक्रमण मिले थे। इनमें 18 सरकारी और 15 निजी भूमि पर है।
1 सेटेलाइट स्कूल और 1 पावर स्टेशन का भी अतिक्रमण मिला है। इसी तरह कलियासोत डैम में 96 अतिक्रमण मिले हैं। इनमें 84 सरकारी और 12 निजी भूमि पर है। यहां 7 मंदिर और 58 परिवार के अतिक्रमण मिले हैं।
अतिक्रमण मामले में इन्हें मिली हाईकोर्ट से राहत
कलियासोत डैम (Kerwa Kaliyasot Dam Case) के 33 मीटर के दायरे में 1860 वर्ग मीटर में बना ममता यादव का स्ट्राइक गेम जोन, 900 वर्ग मीटर पर बना अवधेश अग्रवाल का कंट्रीसाइट रेस्टोरेंट, 1 हजार वर्ग मोटर पर सुधीर गुप्ता का एसएन क्लासिक, 1000 वर्ग मीटर पर बने अरविंद अग्रवाल का रेस्टोरेंट, 1010 वर्ग मीटर पर बने शिखा महेंद्र सिंह चौहान का रेस्टोरेंट, 900 वर्ग मीटर में बना विनीत आजमानी का शेड सहित सुषमा पाठक को हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है।
केरवा का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर कम बताया
अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट कमल राठी ने बताया कि शासन की नई रिपोर्ट में तो केरवा डैम (Kerwa Kaliyasot Dam Case) का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर कम कर दिया गया है।
नई ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में जलाशयों के चारों ओर स्थित डेढ़ सौ हेक्टेयर क्षेत्र के वनस्पति उद्यान एवं क्षेत्रीय उद्यान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि याचिका में इसको लेकर विशेष उल्लेख किया गया था।
नई और पुरानी रिपोर्ट में भी जमीन आसमान का अंतर
याचिकाकर्ता राशिद नूर खान ने बताया कि शासन द्वारा अलग-अलग समय पर दी गई नई और पुरानी रिपोर्ट में भी जमीन आसमान का अंतर है।
पुरानी रिपोर्ट में कहां गया था कि जलाशयों (Kerwa Kaliyasot Dam Case) की हद बताने वाली मुनारे नष्ट हो गई है और इसे ठीक करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, जबकि नई रिपोर्ट में केरवा में 1080 और कालियासोत में 679 मुनारे लगाने का दावा है।
वहीं याचिकाकर्ता डॉ. सुभाष पांडे ने बताया कि पुरानी रिपोर्ट में कलियासोत (Kerwa Kaliyasot Dam Case) पर कोई अतिक्रमण नहीं मिला।
केरवा में सिर्फ कुछ झुग्गियां और एक स्कूल का अतिक्रमण मिला है, जबकि नई रिपोर्ट में 129 अतिक्रमण मिलने की बात लिखी गई है। डॉ. सुभाष पांडे ने बताया कि दोनो रिपोर्टों में अंतर को लेकर शासन की ओर से गोलमोल जवाब दिया गया है।