नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई सिगरेट बेचने को लेकर 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजा है तथा उन्हें इस उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन रोकने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि छह और वेबसाइट पर भी नजर है।
मंत्रालय की सोशल मीडिया पर भी नजर
उन्होंने बताया कि मंत्रालय सोशल मीडिया पर ई सिगरेट की बिक्री और विज्ञापन पर भी करीबी नजर रखे हुए है और उन्हें भी नोटिस दिया जा सकता है। एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई भाषा को बताया अगर वे इसका जवाब नहीं देते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं तब स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में कार्रवाई के लिए इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय को लिखेगा।
सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री है प्रतिंबंधित
इसी के अनुरूप इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। वर्ष 2019 में इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, निर्यात, आयात, आवाजाही, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन’) अधिनियम प्रभाव में आया था। इन वेबसाइटों को भेजे गए स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है।
इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम
हमने पाया है कि ई सिगरेट की अवैध बिक्री और ऑनलाइन विज्ञापन से जुड़ी सूचनाएं आपके प्लेटफार्म पर प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित एवं साझा की जा रही हैं जो इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गैरकानूनी है।
इसमें कहा गया है कि इसके आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 (3) (बी) और 15 नवंबर 2021 की सरकारी अधिसूचना के तहत आपको निर्देश दिया जाता है कि इन तक पहुंच को समाप्त करके और साक्ष्य को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाये बिना चिन्हित जानकारी को हटायें।
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