नई दिल्ली। (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति की जांच करने के भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ दायर फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि सीसीआई के लिए व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना “विवेकपूर्ण” होगा लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश “विकृत” या “अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला” नहीं होगा। अदालत ने कहा कि उसे फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखा है जिसमें आयोग द्वारा जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है।
Delhi High Court dismisses Facebook and WhatsApp's pleas challenging a Competition Commission of India (CCI) order for an investigation into the messaging app's new privacy policy. pic.twitter.com/fWOIRkjhfN
— ANI (@ANI) April 22, 2021
फेसबुक और व्हाट्सऐप ने CCI के 24 मार्च के आदेश को दी थी चुनौती
सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया था कि व्हाट्सऐव नयी निजी निजता नीति के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की अवांछित निगरानी कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा। फेसबुक और व्हाट्सऐप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी नयी निजता नीति के जांच करने के आदेश दिए हैं।