MP Jabalpur HC: मेडिकल कॉलेज में नियमित डीन की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं। पूर्ण कालिक डीन की नियुक्ति की जाए, इसे लेकर हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के सरकार को आदेश दिए हैं।
आपको बता दें, इस मामले में एकल पीठ ने कहा है, कि MP मेडिकल एजुकेशन सर्विस रिक्रूटमेंट रूल में प्रभारी डीन को नियुक्ति प्रक्रिया रोकने का अधिकार नहीं है। डीन के पद पर प्रभारी रूप से बने रहना और अधिकृत रूप से नियुक्ति में अंतर है।
इस मामले में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार तोतड़े ने पिछले साल याचिका दायर की थी। जहां वरिष्ठ अध्यापक होने के बावजूद कनिष्ठ डॉ. गीता को प्रभारी डीन बना दिया गया था।
याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई दलील
याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि डॉ. गीता सौंपे गए कर्तव्यों की प्रकृति के विपरीत नीतिगत और वैधानिक फैसले ले रही हैं। उनका दर्जा एक्टिंग डीन का है, ऐसे में उन्हें ये अधिकार नहीं कि वो बड़े प्रभाव वाले नीतिगत और वैधानिक निर्णय ले सके। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा, कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन से उक्त आरोपों और डीन की नियमित नियुक्ति के संबंध में जवाब पेश करने को कहा था।