प्रयागराज। Gyanvapi Case ज्ञानवापी केस में शुक्रवार को HC का बड़ा फैसला आया है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दे दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ASI को डेटिंग करने की अनुमति दी जाती है। कोर्ट ने विभागों को सर्वेक्षण के दिए निर्देश भी दिए हैं। शिवलिंग की जांच की याचिका पर यह सुनवाई की गई।
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यहां बता दें कि यह अनुमति इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दी है। साइंटिफिक सर्वे की मांग के लिए दाखिल एक याचिका के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट द्वारा यह निर्णय सुनाया गया है। Gyanvapi Case अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद वाराणसी के जिला जज का वह फैसला पलट दिया गया है, जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग किए जाने वाली एक अर्जी के लिए खरिज कर दिया था।
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यह फैसला कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनाया है। Gyanvapi Case एक एएसआई की रिपोर्ट के लिए आधार मानते हुए “शिवलिंग” की कार्बन डेटिंग किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। हलांकि, यह आदेश देते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग शिवलिंग के लिए बिना खंडित किए जांच करे।
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