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चंडीगढ़। Haryana Assembly केंद्र द्वारा बताई गई कुछ विसंगतियों को दूर करने के बाद राज्य सरकार विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक लाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को अंबाला में संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने हाल में अवैध धर्मांतरण पर इस साल की शुरुआत में लाये गए एक अधिनियम के मसौदा नियमों को मंजूरी दी है।
जानें मंत्री ने क्या कही बात
विज ने कहा, ‘‘हरियाणा में ‘लव जिहाद’ पर हमने पहले ही कानून बना लिया है। नियम बनाए जा रहे हैं।’’ हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम पर विज ने कहा कि केंद्र ने कुछ आपत्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक सुधार करने के बाद, नया विधेयक इस महीने के अंत में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा “कुछ विसंगतियों” की ओर इशारा किए जाने के बाद, हरियाणा सरकार ने अगस्त में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को वापस ले लिया था।
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