भोपाल। ज्ञानवापी मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो भ्रम की स्थिति है वह स्पष्ट हो जाएगी। न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं। जो भ्रम और भय फैलाना चाहते हैं, वह भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति नगर पालिका के चुनाव में हुई थी, कांग्रेस को इस बार विधानसभा में भी उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। उन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि सदन के अंदर सभी मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी। विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी हंगामा करेगा। शांति से बैठक चले इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
यह है ज्ञानवापी का मामला
दरअसल वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की चुनौती को खारिज कर दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का ये विवाद सदियों पुराना है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी, वहीं मुस्लिम पक्ष ने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कोर्ट में सुनने लायक नहीं होने की दलील दी थी और इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।