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Gyanvapi Case : काशी विवाद का सबसे बड़ा दिन आज, आएगा फैसला, छावनी में तब्दील काशी

Gyanvapi Case : काशी विवाद का सबसे बड़ा दिन आज, आएगा फैसला, छावनी में तब्दील काशी Gyanvapai Case Today is the biggest day of Kashi dispute the verdict will come vkj

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deepak
Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज HC में सुनवाई, शाम 5 बजे तक ASI सर्वे पर फैसला

Gyanvapi Case : वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी (Gyanvapi Case) विवाद को लेकर आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। देश के सबसे बड़े फैसले का काउंडाउन शुरू हो गया है। आज जिला जज डॉ. अजय कृष्ण की अदालत मामले में अपना फैसला देगी। फैसले से पहले वाराणसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों ओर सुरक्षाा व्यवस्थ के पुख्ता इंतजाम किए गए है।

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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले में आज जिला अदालत का बड़ा फैसला आने वाला है। वाराणसी कोर्ट इस बात पर आज फैसला (Gyanvapi Case) करेगी कि ये केस सुनवाई योग्य है या नहीं। अब अदालत का फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। रविवार को कचहरी परिसर की गहन चेकिंग की गई। बम निरोधक दस्ता और डाग स्क्वाड के संग पुलिस ने चप्पे-चप्पे की चेकिंग की। पुलिस ने सभी से शांति की अपील की और शहर में 144 धारा भी लागू कर दी गई है। बता दें कि इस मामले (Gyanvapi Case)  में 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरह से बहस पूरी कर ली गई थी और जिला जज ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसले के मायने

ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) में आज अदालत को ये तय करना है कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं ?। अगर अदालत ये मान लिया कि ये केस (Gyanvapi Case)  सुनवाई योग्य है तो ये हिन्दू पक्ष की बड़ी जीत होगी। हिंदू संगठन को भरोसा है कि आज कोर्ट ये कह देगा कि ये मामला (Gyanvapi Case)  सुनवाई योग्य है। फैसले से पहले वाराणसी में काफी हलचल है । क्योंकि मामला संवदेनशील है इसलिए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया के साथ संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

6 महीने तक चली सुनवाई

1 साल पहले दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case)  के अंदर मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग की थी। याचिका पर लगभग 6 महीने तक सुनवाई हुई । इसके बाद दो बार कोर्ट कमिश्नर द्वारा ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case)  का सर्वे करवाया गया।

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