Gwalior District Court Sonam Husband Life Imprisonment: मध्य प्रदेश में सोनम की नृशंस हत्या के मामले में आरोपी पति को District Court के विशेष न्यायाधीश केशव सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर लोक अभियोजक सुनील पाठक के अनुसार, यह मामला ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है। घटना 10 फरवरी 2023 की है, जब पति अवधेश ने अपनी पत्नी सोनम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि अवधेश ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से सोनम की हत्या कर दी। घटना के दौरान उसकी मां किसी काम से बाहर गई हुई थी।
गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बहोड़ापुर थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने ऐसे दिया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि हत्या के समय घर में केवल आरोपी अवधेश और उसकी पत्नी सोनम मौजूद थे। मृतका का शव घर से बरामद हुआ और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि हत्या अवधेश ने ही की है।
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