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ग्वालियर में वृद्धा पेंशन का दुरुपयोग: 21 महीने तक खाते में गई राशि तो रोजगार सहायक बर्खास्त, HC का हस्तक्षेप से इनकार

Gwalior Rojgar sahayak wife vraddha Pension Misuse: ग्वालियर हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायक गोविंद नारायण की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। उन पर शिकायतकर्ता की वृद्धावस्था पेंशन 21 महीनों तक अपनी पत्नी के खाते में जमा कराने का आरोप साबित हुआ था।

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Rahul Garhwal
Gwalior Rojgar sahayak dismissed wife vraddha Pension Misuse hindi news

हाइलाइट्स

  • वृद्धा पेंशन का दुरुपयोग
  • रोजगार सहायक बर्खास्त
  • हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार
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Gwalior Rojgar sahayak wife vraddha Pension Misuse: ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भितरवार ब्लॉक की ग्राम पंचायत जौरा के ग्राम रोजगार सहायक गोविंद नारायण की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्हें वित्तीय गड़बड़ियों और वृद्धावस्था पेंशन के दुरुपयोग के आरोप में बर्खास्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसलिए इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

पेंशन की राशि सहायक की पत्नी के खाते में जाती रही

जांच में खुलासा हुआ कि शिकायतकर्ता मंगूराम धनुक की वृद्धावस्था पेंशन (600 प्रतिमाह) लगातार 21 महीनों तक रोजगार सहायक की पत्नी के खाते में जमा होती रही। रोजगार सहायक ने सफाई दी कि कोई अज्ञात व्यक्ति खाते का संचालन कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को अस्वीकार्य और अविश्वसनीय बताया।

[caption id="attachment_926100" align="alignnone" width="1032"]mp hc gwalior bench MP हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच[/caption]

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जांच के बाद हुई कार्रवाई

गोविंद नारायण को 12 दिसंबर 2012 को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में पंचायत कार्यों में अनियमितता, भुगतान में देरी और जॉब कार्ड प्रविष्टियों में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद एक त्रिस्तरीय जांच समिति बनाई गई।

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कारण बताओ नोटिस

12 दिसंबर 2022 को रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और 27 मई 2023 को सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया। इस फैसले को दिसंबर 2023 में ग्वालियर डिवीजन के कमिश्नर ने भी बरकरार रखा।

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कोर्ट ने कहा- स्पष्टीकरण अविश्वसनीय

कोर्ट ने कहा कि जब खाते में रकम पत्नी के नाम से आ रही थी, तो रोजगार सहायक को इसकी जानकारी जरूर रही होगी। इसके बावजूद उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, जो गंभीर लापरवाही और अविश्वसनीय स्पष्टीकरण है। इसलिए, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।

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