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ग्वालियर। Gwalior High Court News: एमपी MP के ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां हाई कोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक को बरकरार रखने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें नर्सिंग कॉलेजों Nursing Collage News को लेकर सीबीआई CBI द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला सुनाया गया है।
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सरकारी कॉलेजों में मिली कमियां — Gwalior News:
आपको बता दें सीबीआई द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार 22 सरकारी कॉलेजों में 50 फीसदी कमियां पाई गई हैं। जिसके बाद कोर्ट ने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं इस आदेश के बाद अब ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स की भी जानकारी मांगी गई है। तो वहीं ट्रेनिंग वाले हॉस्पिटल्स से भी एफिडेविट मांगे गए हैं। इसके बाद इस मामले में और अधिक बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कोर्ट ने 27 जुलाई को ये रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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सीबीआई की रिपोर्ट, कहां कितनी कमियां — Gwalior News:
- 364 नर्सिंग कॉलेजों में से 22 सरकारी कॉलेजों की रिपोर्ट से कोर्ट भी हुआ हैरान।
- CBI ने 22 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट में न्यायालय को जानकारी दी।
- 10 साल पुराने नर्सिंग कॉलेज 33% ही उपयुक्त।
- 5 साल से ज्यादा पुराने कॉलेज 67% ही उपयुक्त।
- 22 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजो में 50% कॉलेजों में कमियां पाई गईं।
- पिछले 5 साल और उससे कम वाले कॉलेजों में 44% ही जांच में उपयुक्त पाए गए हैं।
ग्वालियर हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को लगाई थी रोक
High court asked for status report : बीती 27 फरवरी को ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। बीएसपी नर्सिंग, बीएससी (Bsc) पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी Medical University ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी। जिसको चैलेंज करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट Gwalior High Court में जनहित याचिका दायर हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगाई है।