Gwalior Nagar Nigam: ग्वालियर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे 61 स्वास्थ्य अधिकारियों को हाईकोर्ट से नोटिस (Employee High Court Notice) जारी किए गए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने झूठे शपथ पत्र में एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार दुबे को दोषी पाते हुए अवमानना की कार्रवाई प्रस्तावित की है। इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। उन पर अवमानना (Contempt) की कार्रवाई का निर्णय बाद में लिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने पूछा मूल पद छोड़ यहां काम क्यों कर रहे?
मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) में दायर याचिका के मुताबिक, ग्वालियर नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी (Health Officers ) के पद पर पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस मामले के हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी ओर कर्मचारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वह अपना मूल विभाग छोड़कर यहां पर काम क्यों कर रहे हैं?
नोटिस तामीली की जवाबदेही निगमायुक्त को दी
ग्वालियर हाईकोर्ट की ओर से नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति के मामले में नाराजगी जाहिर की है। दायर याचिका में बताया है कि ये अधिकारी-कर्मचारी मूल विभाग छोड़ नगर निगम में प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अधिकारी-कर्मचारियों के नोटिस की तामीली की जवाबदेही (Nigamayukt) निगमायुक्त संघ प्रिय को दी गई है।
झाबुआ-अलीराजपुर में करें तबादला
हाईकोर्ट ने राज्य शासन को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनुज शर्मा का तबादला (Tranfer) झाबुआ (Jhabua) या अलीराजपुर (Alirajpur) जिले में करने के लिए विचार करने को कहा है। उनका तर्क है कि वहां के पशु चिकित्सालयों को उनकी सेवा का लाभ मिलेगा।
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