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MP HC: मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति तब नहीं, जब परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में हो

MP Anukampa Niyukti Gwalior Highcourt: मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति तब नहीं, जब परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में हो

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BP Shrivastava
MP Anukampa Niyukti

MP Anukampa Niyukti

हाइलाइट्स

  • ग्वालियर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति याचिका खारिज की
  • परिवार में एक सदस्य नौकरी पर तो अधिकार नहीं
  • हाईकोर्ट डबल बेंच ने सुनाया अहम फैसला
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MP Anukampa Niyukti Gwalior Highcourt: ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच की युगल पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। यह फैसला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेन्द्र यादव की पीठ ने सुनाया।

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला ग्वालियर के बहोड़ापुर निवासी रंजीत सिंह से जुड़ा है। रंजीत के पिता जेल प्रहरी के पद पर कार्यरत थे, जिनका निधन 14 मई 2022 को हो गया। पिता की मृत्यु के बाद रंजीत सिंह ने 26 मई 2022 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया।

हालांकि, उनका आवेदन 21 जुलाई 2022 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके दोनों भाई पहले से रोजगार में थे। एक सरकारी सेवा में और दूसरा आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत था।

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बाद में, रंजीत सिंह के एक भाई ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रंजीत ने पुनः अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन इस बार भी आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने फैसले में यह कहा

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति केवल नीति के दायरे में दी जा सकती है। यह कोई अधिकार नहीं, बल्कि मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक संकट से राहत देने का प्रावधान है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि रंजीत के दोनों भाई पिता की मृत्यु के समय नौकरी में थे, इसलिए आवेदन को खारिज करना उचित था। साथ ही यह भी कहा गया कि बाद में भाई द्वारा इस्तीफा देने से अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार पुनः उत्पन्न नहीं होता।

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