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Gwalior Ambedkar Statue Dispute
Gwalior Ambedkar Statue Dispute 16 November 2025: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर में 16 नवंबर, 2025 को प्रस्तावित एक विरोध प्रदर्शन के आह्वान और शहर की कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की खंडपीठ ने डॉ. पीजी नाजपांडे बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य की याचिका पर 12 नवंबर 2025 को सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने यह चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर और शहर में हो रही कुछ घटनाओं के कारण आम लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा है। कोर्ट ने प्रशासन से कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय मीडिया के समाचारों पर रोक लगाने की मांग की है।
16 नवंबर को अशांति फैलने की आशंका
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 16 नवंबर 2025 को अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर रहे हैं, जिससे अशांति फैलने की संभावना है। वर्ष 2018 में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों के कारण गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब प्रतिवादी संख्या 5 बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष थे।
जन-जीवन और संपत्ति को कोई खतरा न हो
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के महत्व को देखते हुए अदालत ने तत्काल प्रभाव से अंतरिम निर्देश जारी किए है। राज्य और प्रतिवादी यह सुनिश्चित करें कि 16 नवंबर 2025 को दिए गए आह्वान के कारण आम लोगों के जीवन और संपत्ति को कोई खतरा न हो।
ग्वालियर कलेक्टर को कोर्ट के ये निर्देश
कोर्ट से ग्वालियर कलेक्टर को निर्देश दिए है कि वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगली सुनवाई की तारीख तक विरोध प्रदर्शन के आह्वान और उससे जुड़े मुद्दों के संबंध में कोई भी समाचार प्रकाशित न करने का निर्देश दें। राज्य सरकार ग्वालियर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखें।
कुछ पक्षों से कोर्ट ने 3 दिसंबर तक मांगा जवाब
याचिका में ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में भी निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कुछ पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई है, जिस दिन उन्हें जवाब दाखिल करना होगा।
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