हाइलाइट्स
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ग्वालियर में तेज डीजे बजाने पर जुर्माना
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पुलिस ने जब्त किया डीजे
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दुल्हन की विदाई में बजाया जा रहा था डीजे
Gwalior DJ Fine Wedding: ग्वालियर के थाटीपुर में शादी में दुल्हन की विदाई पर डीजे बजाना भारी पड़ गया। तय मानकों से ज्यादा आवाज होने पर पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया। दुल्हन की विदाई में डीजे बजाया जा रहा था। इसके बाद 500 रुपये का चालान कटाकर डीजे थाने से छुड़ाना पड़ा।
तय मानक से ज्यादा आवाज में बज रहा था डीजे
पुलिस ने कहा कि डीजे में तय मानकों से ज्यादा साउंड सिस्टम लगे हैं। काफी तेज डीजे बजाया जा रहा था। इसके साथ ही रास्ता जाम हो रहा था। पुलिस ने डीजे जब्त करने की कई वजह बताई।
डीजे के साथ होनी थी दुल्हन की विदाई
मंगलवार को धूमधाम से शादी हुई थी। बाराती डीजे लेकर आए थे। दुल्हन की विदाई डीजे के साथ होनी थी। मंगलवार को विदाई के वक्त दुल्हन घर से निकली तो तेज आवाज होने पर पुलिस ने आपत्ति जताई। इसके बाद डीजे जब्त कर लिया।
दूल्हा-दुल्हन पहुंचे थाने
बारातियों ने थाटीपुर थाना पुलिस से काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। इसके बाद दूल्हा-दुल्हन गाड़ी से उतरकर थाने पहुंच गए। दुल्हन फूट-फूटकर रोने लगी। पुलिस ने कहा कि डीजे ट्रैफिक नियम तोड़ रहा था। ट्रैफिक को भी प्रभावित कर रहा था। इसलिए डीजे को जब्त किया गया।
500 रुपये का जुर्माना
पुलिस ने डीजे तेज बजाने पर 500 रुपये का चालान काटा। इसके बाद डीजे को छोड़ दिया गया। दूल्हा-दुल्हन को भी कार से रवाना कर दिया गया। वहीं दुल्हन के परिजन का कहना है कि ये अपराध नहीं था। समझाइश देकर DJ को छोड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया।
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MP में डीजे और लाउड स्पीकर के लिए नियम
रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउड स्पीकर, ऑर्केस्ट्रा पर प्रतिबंध है।
दिन में डीजे की अधिकतम सीमा 75 डेसीबल निर्धारित की गई है।
डीजे में सिर्फ एक साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति है।
नियमों का उल्लंघन करने पर BNS की धारा 163 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें डीजे जब्त करना और FIR करना शामिल है।
हरदा में गुर्जर समाज का कड़ा फैसला: शादी में DJ पर बैन, महिलाएं सड़क पर नहीं नाचेंगी, नियम तोड़ा तो 11 हजार जुर्माना
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