Ram Rahim Parole: रेप और हत्या के दोषी गुरमीत रामरहीम को एक बार फिर से 30 दिन की पैरोल मिल गई है । पैरोल मिलने के बाद गुरमीत रामरहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुपचुप तरीके से मंगलवार की सुबह लगभग साढ़े 5 बजे जेल से बाहर निकाला गया है ।
रामरहीम पिछले 4 साल में 16 बार बाहर आएगा आ चुका है लेकर पहली बार ऐसा होगा कि 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय डेरे में जाने के लिए गुरमीत को इजाजत दी गई है। रहीम पेरोल के 30 दिनों में से शुरुआती के 10 दिन अपने सिरसा स्थित आश्रम में रहेगा जबकि बाकी के 20 दिन बागपत में रहने वाला है।
दिल्ली चुनाव से पहले फिर एक पैरोल मिलने पर राजनीति भी तेज हो गई है । जबकि पैरोल को लेकर राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा- पैरोल कानून के तहत मिली है। कानून के मुताबिक राम रहीम को 70 दिन के लिए पैरोल दी जा सकती है। साथ ही वकील का कहना है कि इस पैरोल को किसी राजनीतिक आयोजन या फिर चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
जबकि राम रहीम को मिलने वाली पैरोल की तारीख को देखते हुए सवाल उठना जारी हैं पहले की मिली पैरोल की तारिखों पर को देखें तो राजनीति और चुनाव से जोड़कर देखना गलत नहीं होगा
कब-कब मिली पैरोल और पैरोल का चुनावी कनेक्शन
- अक्टूबर 2020: एक दिन की पैरोल
- मई 2021: एक दिन की पैरोल
- फरवरी 2022 में 21 दिन पैरोल– पंजाब विधानसभा चुनाव
- जून 2022 में 30 दिन पैरोल– हरियाणा नगर निकाय चुनाव
- अक्तूबर 2022 में 40 दिन पैरोल– आदमपुर सीट का चुनाव
- जुलाई 2023 में 30 दिन पैरोल– हरियाणा का पंचायत चुनाव
- नवंबर 2023 में 21 दिन पैरोल– राजस्थान विधानसभा चुनाव
- जनवरी 2024 में 50 दिन पैरोल– लोकसभा चुनाव
- अगस्त 2024 में 21 दिन पेरोल : हरियाणा विधानसभा चुनाव
- अक्टूबर 2024 में 21 दिन पेरोल : हरियाणा विधानसभा चुनाव
- फरवरी 2025 में 30 दिन पैरोल : दिल्ली विधानसभा चुनाव
गुरमीत राम रहीम को हत्या और रेप के मामले में मिली है उम्रकैद
गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से रेप और हत्या के गंभीर अपराध में उम्रकैद की सजा कोर्ट से सुनाई गई है. गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, साध्वियों के साथ रेप के मामले को प्रमुखता से उठाने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा हुई है । पिछले 4 साल में उसे 16 बार जेल से बाहर आने का मौका मिला है। इसमें पैरोल और फरलो के साथ स्वास्थ्य आधार पर मिली बेल भी शामिल है ।
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