हाइलाइट्स
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गुना बस हादसे में हुआ एक और खुलासा।
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बस का चेचिस नंबर निकला फर्जी।
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मालिक पर धोखाधड़ी का लगाया केस।
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मालिक की जमानत होगी निरस्त।
Guna Bus Accident: 27 दिसंबर को गुना में हुए दर्दनाक बस हादसे में एक बड़ा खुलाशा हुआ है। जिस बस में यात्री सफर कर रहे थे उसका चेचिस नंबर फर्जी पाया गया। हादसे का शिकार होने वाली यात्री बस का रजिस्ट्रेशन नं- MP08 P 0199 है। जिसका चेचिस नंबर फर्जी निकला है।
12 लोग जले थे जिंदा
जिस बस में 27 दिसंबर को हुए दर्दनाक हादसे में 12 लोग जिंदा जले थे। उस बस का परिवहन विभाग की वेबसाइट पर चेचिस नंबर- 386515ERZ815296 है। जबकि हादसे के वक्त जो बस जली है, उसका चेचिस नंबर- U035RZ613834 है। बस 2 सितंबर 2018 को रजिस्ट्रेशन हुई थी, इसके बाद 2018 में ही मालिक बदल गया था।
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परिवहन विभाग की लापरवाही
इस मामले में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, बस के चेचिस नंबर फर्जी होने से ये साबित हो रहा है, कि परिवहन विभाग ने बस का रजिस्ट्रेशन फर्जी चेचिस नंबर पर बिना चेक किए ही कर दिया था। इतना ही नहीं बगैर फिटनेस, परमिट के सिकरवार ट्रेवल्स की यात्री बसें बेधड़क सड़कों पर अपनी रफ्तार को तेजी दे रही हैं।
जांच कमेटी की रिपोर्ट गलत
जब बस हादसा (Guna Bus Accident) हुआ था तो, उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे मे जांच कमेटी का गठन किया था। लेकिन बस का चेचिस नंबर गलत है, ऐसी कोई रिपोर्ट जांच कमेटी ने नहीं दी थी।
बस मालिक भानुप्रताप सिंह सिकरवार ने उस समय जली हुई बस की जगह किसी दूसरी बस के डॉक्यूमेंट लगाकर जमानत ले ली थी, लेकिन बस के चेचिस नंबर गलत होने का खुलासा अब सामने आया है।
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पुलिस ने किया मामला दर्ज
बस के चेचिस नंबर को फर्जी पाये जाने पर बस मालिक पर कई धाराओं के साथ FIR की गई हैं। बजरंगढ़ पुलिस ने IPC 420 , 467, 468, 472 धाराओं को लगाई हैं, और साथ ही 279, 304, 308 धाराओं और मोटर व्हीकल कानून के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ आरोपी की गलत कागजों को पैश कर जमानत लेने पर भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।