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GST Se Sasta Mehnga: छोटी कारें- बाइक- ट्रैक्टर और टीवी- AC- फ्रिज सस्ते, पान मसाला सिगरेट शराब और महंगी होगी

GST Se Sasta Mehnga: यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा, जिससे करीब 175 आइटम्स सस्ते हो जाएंगे।

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anurag dubey
GST Se Sasta Mehnga: छोटी कारें- बाइक- ट्रैक्टर और टीवी- AC- फ्रिज सस्ते, पान मसाला सिगरेट शराब और महंगी होगी

हाइलाइट्स

  • लग्जरी आइटम्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा
  • 175 आइटम्स सस्ते होंगे, जिनमें खाद्य सामग्री, कपड़े और जूते शामिल हैं।
  • यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा
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GST Council Meeting 2025 Update:जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटाकर केवल दो स्लैब 5% और 18% करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा, जिससे करीब 175 आइटम्स सस्ते हो जाएंगे। इनमें खाद्य सामग्री, कपड़े और जूते जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा, लग्जरी आइटम्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा।

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मुख्य बिंदु

टैक्स स्लैब में बदलाव: 12% और 28% की दरों को हटाकर 5% और 18% के दो स्लैब लागू होंगे।

आइटम्स की कीमतें कम होंगी: 175 आइटम्स सस्ते होंगे, जिनमें खाद्य सामग्री, कपड़े और जूते शामिल हैं।

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लग्जरी आइटम्स पर अधिक टैक्स: लग्जरी आइटम्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा।

निर्यातकों को राहत: निर्यातकों को अब जीएसटी रिफंड ऑटोमेटिक मिलेगा।

क्या-क्या होगा सस्ता

श्रेणी (Category)बदलाव (Change in GST)असर (Impact)
कपड़े और जूते (Clothes & Footwear)2,500 रुपये तक के जूते और कपड़ों पर GST दर घटाकर 5%ग्राहकों के लिए कपड़े और जूते होंगे सस्ते
जीवन रक्षक दवाएं (Life-saving Medicines)GST दरों में कटौतीमरीजों को उपचार पर आर्थिक राहत
175 आइटम्स (175 Items)फूड इंग्रेडिएंट्स, बादाम, स्नैक्स, रेडी-टू-ईट आइटम, जैम, घी, मक्खन, अचार, मुरब्बा, चटनी आदि पर GST में कमीखाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती
ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर (Automobiles & Tractors) 350 cc तकGST दरों में कटौतीकिसानों और वाहन खरीदारों को राहत
इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics)GST दरों में कमीगैजेट्स होंगे सस्ते
AC और रेफ्रिजरेटर (AC & Refrigerators)GST दरों में कमीउपभोक्ताओं को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान में राहत
श्रेणी (Category)फैसला (Decision)असर (Impact)
एमएसएमई और स्टार्टअप (MSME & Startups)जीएसटी रजिस्ट्रेशन का समय 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिनकारोबारियों और नए उद्यमियों को बड़ी राहत
निर्यातक (Exporters)जीएसटी रिफंड अब ऑटोमेटिक मिलेगानिर्यातकों का समय और मेहनत बचेगी
स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance)बीमा प्रीमियम पर GST दरों में कटौतीआम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता
जीवन रक्षक दवाएं (Life-saving Medicines)GST दरों में कमीमरीजों को महंगी दवाओं से राहत

क्या-क्या होगा मंहगा 

श्रेणी (Category)फैसला/प्रस्ताव (Decision/Proposal)असर (Impact)
लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां (Luxury Electric Vehicles)20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली ई-कारों पर GST 5% से बढ़ाकर 18%गाड़ियां होंगी महंगी, कंपनियों और ग्राहकों पर असर
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग (GST Return Filing)ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम का प्रस्तावकारोबारियों के लिए नियमों का पालन आसान
उपभोक्ता हित (Consumer Benefit)विपक्षी राज्यों की मांग – टैक्स कटौती का फायदा सीधे जनता को मिलेग्राहकों को राहत, कंपनियों पर नियंत्रण

पीएम मोदी ने किया ट्वीट 

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि  अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।

यह बताते हुए खुशी हो रही है कि @GST_Council  जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

https://twitter.com/ANI/status/1963286981518959006

GST Council Meeting Decisions: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, GST के 12 और 28% स्लैब खत्म, 22 सितंबर से 5 और 18% स्लैब लागू

GST Council Meeting Decision 12 and 28 percent slabs of GST abolished 5 and 18 percent slabs implemented from 22 September hindi news

GST Council Meeting Decisions: केंद्र में मोदी सरकार ने जीएसटी पर बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक ने जीएसटी की 18 परसेंट और 28 परसेंट स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 

 

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