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GST Rule Change: 1 अगस्त से बदल जाएगें ये नियम ! अब लेनदेन के लिए ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य

एक अगस्त से पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यापरियों को बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा।

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Bansal News
GST Rule Change: 1 अगस्त से बदल जाएगें ये नियम ! अब लेनदेन के लिए ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य

नई दिल्ली। GST Rule Change इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव आने वाले समय में हो सकता है यहां पर माना जा रहा है कि, एक अगस्त से पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यापरियों को बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा।

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जाने वित्त मंत्रालय ने कही बात 

आपको बताते चले कि, यहां पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि, आने वाले समय में 10 मई को ई-चालान के लिए लेनदेन की सीमा में होने वाली कमी को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अगस्त से प्रभावी होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले किसी भी करदाता को बी2बी ट्रांजैक्शन के लिए ई-चालान जारी करना अनिवार्य हो जाएगा।

जानिए लागू होने से क्या होगा फायदा

आपको बताते चले कि, यहां पर ई -चालान का नियम लागू होने से एमएसएमई का दायरा बढ़ाया जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। यहां पर कंपनियों को लेकर कहा गया कि, ई-चालान अभिशाप के बजाय वरदान है, क्योंकि आपूर्तिकर्ता जो ई-चालान जनरेट करते हैं, उसी आधार पर वे इनपुट टैक्स क्रेडिट में योगदान करते हैं। इस नियम के लागू होने से यह होगा कि, ई-चालान के चरणबद्ध कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप व्यवधान कम हुए हैं, अनुपालन में सुधार हुआ है और राजस्व में वृद्धि हुई है। ई-चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था।

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