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Health Life Insurance No GST: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब नहीं लगेगा GST, जानें आपके कितने पैसे बचेंगे

Health Life Insurance No GST: केंद्र सरकार ने GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया। 12 और 28 प्रतिशत वाले दोनों टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई GST नहीं लगेगा।

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Rahul Garhwal
GST Reforms Health Life Insurance No GST hindi news

हाइलाइट्स

  • हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा GST
  • हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस होगा सस्ता
  • केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
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Health Life Insurance No GST: देश में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ता होने वाला है। 22 सितंबर से आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST नहीं भरना होगा। केंद्र सरकार ने GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST जीरो कर दिया है।

पहले लगता था 18 प्रतिशत GST

केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी GST फ्री हो गई हैं। पहले इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत GST लगता था। अब उसे केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है।

इंश्योरेंस को क्यों किया गया GST फ्री

no gst on health insurance

केंद्र सरकार चाहती है कि बीमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए उसने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से GST हटाने का फैसला किया है। अब बीमा प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नतीजा ये होगा कि आपकी किस्त सस्ती हो जाएंगी।

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आपके कितने पैसे बचेंगे ?

एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से GST हटने के फैसले से आपको कितनी बचत होगी। मान लीजिए आपके हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 10 हजार रुपये है। इस पर पहले 18 फीसदी के हिसाब से आप 1800 रुपये GST भरते हैं। अब सरकार ने GST हटा दिया है। अब आपको 10 हजार रुपये के प्रीमियम वाली पॉलिसी पर एक रुपये भी GST नहीं देना होगा। आपके सीधे 1800 रुपये बचेंगे।

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GST Council Meeting Decisions: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, GST के 12 और 28% स्लैब खत्म, 22 सितंबर से 5 और 18% स्लैब लागू

GST Council Meeting Decisions: केंद्र में मोदी सरकार ने जीएसटी पर बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक ने जीएसटी के 18 परसेंट और 28 परसेंट स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया है। यह दो स्लैब खत्म होने के बाद देश में जीएसटी की अब सिर्फ दो ही स्लैब 5% और 18 परसेंट की स्लैब लागू होगी। जीएसटी की 5 फीसदी और 18 फीसदी की स्लैब देश में 22 सितंबर से लागू होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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