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GST Reforms 2025: GST सुधार से सस्ते होंगे फूड आइटम्स और हेल्थ इंश्योरेंस, सितंबर बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला

GST Reforms 2025: सरकार यह योजना बना रही है कि जीएसटी (GST) संरचना को और आसान किया जाए और सिर्फ दो  दो प्रमुख स्लैब रखे जाएं 5 प्रतिशत और...

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anurag dubey
GST Reforms 2025: GST सुधार से सस्ते होंगे फूड आइटम्स और हेल्थ इंश्योरेंस, सितंबर बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला

हाइलाइट्स

  • 5 प्रतिशत GST स्लैब में ला सकती है सरकार
  • कपड़े और फूड आइटम्स पर घटेगा जीएसटी
  • सिगरेट और धूम्रपान वाली चीजों पर लगेगा 40 फीसदी जीएसटी
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GST Reforms 2025: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 3-4 सितंबर को होने वाली बैठक में कपड़े, खाने के सामान, सीमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जरूरी सामान और सेवाओं पर टैक्स दरें घटाई जा सकती हैं, जिससे आम लोगों की जेब को बड़ी राहत मिलेगी।

जीएसटी सुधार का नया दौर

अगर आप ब्रांडेड कपड़े (Branded Clothes) खरीदने के शौकीन हैं या रोजमर्रा के फूड आइटम्स (Food Items) पर खर्च ज्यादा हो जाता है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगले महीने यानी 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी दरों को आसान और लोगों के अनुकूल बनाने पर चर्चा होगी।

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दो स्लैब वाला नया टैक्स ढांचा

सरकार यह योजना बना रही है कि जीएसटी (GST) संरचना को और आसान किया जाए और सिर्फ दो  दो प्रमुख स्लैब रखे जाएं 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। वहीं, लग्जरी (Luxury) और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत तक का टैक्स लगाने का प्रावधान किया जाएगा। जिससे सिगरेट और धूम्रपान की वस्तुएं महंगी होंगी। इससे टैक्स सिस्टम समझने और लागू करने में सरलता आएगी।

किन चीजों पर घट सकती हैं दरें?

  • कपड़े (Clothes) और फूड आइटम्स (Food Items): इन पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। इससे आम उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।
  • सीमेंट (Cement): फिलहाल 28 प्रतिशत टैक्स लगता है, जिसे घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। यह कदम रियल एस्टेट (Real Estate) और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) सेक्टर को भी राहत देगा।
  • सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्‍य तंबाकू उत्‍पाद सिन गुड्स की कैटगरी में ही आते हैं। यानी दिवाली के बाद इन पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। फिलहाल इन तंबाकू उत्‍पादों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है. इस हिसाब से देखें तो 256 रुपये में मिलने वाला सिगरेट पैकेट 280 रुपये में मिलेगा
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  • सैलून और पार्लर (Salon and Parlour): इन सेवाओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है, जिससे आम लोगों के लिए यह सेवाएं सस्ती होंगी।
  • हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance): यहां टैक्स दर को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया जा सकता है। इससे बीमा लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
  • इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (Electronic Products): जैसे एसी (AC), टीवी (TV), रेफ्रिजरेटर (Refrigerator) को 18 प्रतिशत स्लैब में लाने का प्रस्ताव है।
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राज्यों की चिंता और समाधान

जीएसटी दरों में कटौती से राज्यों के राजस्व (Revenue) पर असर पड़ना तय है। ऐसे में यह भी चर्चा का मुद्दा होगा कि राज्यों को नुकसान की भरपाई किस तरह की जाए। पश्चिम बंगाल (West Bengal) समेत कुछ राज्यों ने अधिकतम दरों को और बढ़ाने का सुझाव दिया है, लेकिन इससे बाजार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो रोजमर्रा के सामान, सेवाओं और बीमा जैसे अहम क्षेत्रों में खर्च घटेगा। इससे आम उपभोक्ता को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही बाजार में खरीदारी बढ़ने की संभावना भी है।

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