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GST Rate: 18 जुलाई से बदल जाएंगे इन वस्तुओं के दाम, जानें क्या सस्ता, क्या मिलेगा महंगा

जीएसटी परिषद ने 18 जुलाई से कई वस्तुओं के दामों में बदलाव किया जिन्हें खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होगे।

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Bansal News
GST Rate: 18 जुलाई से बदल जाएंगे इन वस्तुओं के दाम, जानें क्या सस्ता, क्या मिलेगा महंगा

GST Rate: देश में जहां पर आम आदमी की जिदंगी पर बढ़ती मंहगाई की मार पड़ रही है वहीं पर खाद्य पदार्थों से लेकर जीवनयापन की कई चीजें खरीदने के लिए दुगने पैसे चुकाने पड़ रहे है हाल ही में जीएसटी परिषद ने 18 जुलाई से कई वस्तुओं के दामों में बदलाव किया जिन्हें खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होगे।

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आम आदमी की जेब पड़ेगा भार

आपको बताते चलें कि, पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है जिसमें CBIC ने अधिसूचित कर कई चीजों के दामों में बदलाव का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने मासिक जीएसटी भुगतान में किए जाने वाले बदलावों पर उद्योग जगत से 15 सितंबर तक राय मांगी है। जिसके तहत फॉर्म जीएसटीआर-3बी में व्यापक बदलावों पर विस्तृत संकल्पना पत्र जारी किया गया है।

जानें क्या मिलेगा महंगा

  1. पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा।
  2. अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  3. चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी।
  4. होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरे पर 12 फीसदी जीएसटी।
  5. टेट्रा पैक पर दर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी।
  6. प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी।
  7. मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा।
  8. ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स आदि पर 18 फीसदी जीएसटी। अभी 12 फीसदी।
  9. आटा चक्की, दाल मशीन पर 5 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी।
  10. अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी।

जानें क्या सस्ता

  • उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18 फीसदी से कम होकर 12 फीसदी रह जाएगी, जहां ईंधन लागत शामिल है।
  • डिफेंस फोर्सेज के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर आईजीएसटी नहीं लगेगा।
  • रोपवे के जरिये यात्रियों और सामान लेकर आने-जाने पर 5 फीसदी टैक्स। अभी 18 फीसदी है।
  • स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्र्मि अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी लगेगा।
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