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हाइलाइट्स
- दैनिक जरूरतें 5% टैक्स स्लैब में।
- AC, TV पर GST 18% हुआ।
- तंबाकू, लग्जरी सामान 40% पर।
GST New Rates 2025: साल 2025 में GST दरों में हुआ सबसे बड़ा बदलाव आम आदमी की जेब को बड़ी राहत देने वाला है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, और कई पैकेज्ड खाद्य उत्पाद (Packaged Food Products) 18% से 5% स्लैब में आ गए हैं। वहीं, AC, TV और छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे आपकी मासिक बचत (Monthly Savings) काफी बढ़ जाएगी। हालांकि, तंबाकू और लग्जरी (Luxury) सामान महंगे होंगे।
छोटे हाईलाइट्स
- साबुन, शैम्पू अब 5% GST।
- AC, TV, कार हुए 18% पर।
- तंबाकू और लग्जरी पर 40% टैक्स।
क्यों बदल गया आपका मासिक बिल?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में जीएसटी 2.0 (GST 2.0) नामक बड़े सुधारों को मंजूरी दी गई है। इन बदलावों का सीधा असर भारत के हर घर के मासिक बजट (Monthly Budget) पर पड़ने वाला है। सरकार ने 12% और 28% के स्लैब को हटाकर, वस्तुओं को मुख्य रूप से 5% और 18% की दो प्रमुख दरों में शामिल किया है। इसका मतलब है कि दैनिक उपयोग की लगभग 90% वस्तुएं अब कम टैक्स स्लैब (Lower Tax Slab) में आ गई हैं, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
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ये सामान होंगे सस्ते, सीधे जेब को फायदा
GST की दरों में कटौती का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी के किचन (Kitchen) और बाथरूम (Bathroom) से शुरू होगा। कई दैनिक जरूरत के सामान (Daily Essentials) जो पहले 18% या 12% के स्लैब में थे, अब सीधे 5% स्लैब में आ गए हैं।
यदि कोई मध्यमवर्गीय परिवार (Middle Class Family) हर महीने इन दैनिक उपयोग और एस्पिरेटेड (Aspirated) वस्तुओं पर ₹15,000 खर्च करता है, तो GST में हुई इस 10-15% की कमी से उन्हें हर महीने ₹1,000 से ₹2,000 तक की बचत हो सकती है। यह राशि साल भर में ₹12,000 से ₹24,000 तक पहुँच सकती है।
लग्जरी पर भारी टैक्स
जहाँ आम आदमी को राहत मिली है, वहीं कुछ 'डीमेरिट' (Demerit) और लग्जरी सामानों (Luxury Goods) पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
- तंबाकू उत्पाद (Tobacco Products): सिगरेट, गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों पर 40% का उच्चतम GST स्लैब लागू किया गया है (हालांकि, तंबाकू पर सेस (Cess) के कारण अंतिम दरें अलग-अलग हो सकती हैं)।
- अत्यधिक लग्जरी कारें (Ultra-Luxury Cars): बड़ी इंजन क्षमता (Higher Engine Capacity) वाली महंगी और लग्जरी कारों पर भी अब 40% GST लगेगा।
सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि वह आवश्यक वस्तुओं को सस्ता कर उपभोग (Consumption) को बढ़ावा देना चाहती है, जबकि हानिकारक (Harmful) और अत्यधिक विलासिता (Extreme Luxury) वाली वस्तुओं पर टैक्स का बोझ बढ़ाना चाहती है।
व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए निर्देश
ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो रही हैं। वित्त मंत्री ने उद्योगों से आग्रह किया है कि वे GST कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं (Consumers) तक पहुँचाएँ। कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए MRP (Maximum Retail Price) को जल्दी से लागू करें, ताकि जमाखोरी (Hoarding) और मुनाफाखोरी (Profiteering) से बचा जा सके। उपभोक्ताओं को भी सलाह दी जाती है कि वे 22 सितंबर के बाद खरीदते समय संशोधित MRP को ध्यान से देखें।
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