हाइलाइट्स
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GST का 12 और 28% स्लैब खत्म
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5 और 18% स्लैब 22 सितंबर से होगा लागू
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हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से GST खत्म
GST Council Meeting Decisions: केंद्र में मोदी सरकार ने जीएसटी पर बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक ने जीएसटी की 18 परसेंट और 28 परसेंट स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया है। यह दो स्लैब खत्म होने के बाद देश में जीएसटी की अब सिर्फ दो ही स्लैब 5% और 18 परसेंट की स्लैब लागू होगी। जीएसटी की 5 फीसदी और 18 फीसदी की स्लैब देश में 22 सितंबर से लागू होगी।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से GST खत्म
जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी खत्म करने पर सहमति बन गई है।
ये चीजें होंगी सस्ती
पैकेज्ड दूध प्रोडक्ट्स – UHT मिल्क, पनीर, दही
पैकेज्ड दूध प्रोडक्ट्स UHT मिल्क, घी, मक्खन, पनीर, दही सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले 12% के स्लैब में थे। अब ये 5 प्रतिशत GST स्लैब में आ गए हैं।
ब्रांडेड मिठाइयां, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम
ब्रांडेड मिठाइयां, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम जैसी चीजें 18% स्लैब में हैं और इसे 5% स्लैब में रखा गया है। का प्रस्ताव है। इनकी कीमत में कम होगी।
ड्राई फ्रूट्स
काजू, बादाम, पिस्ता जैसे सूखे मेवे 12 प्रतिशत स्लैब में हैं। अब इन्हें 5 प्रतिशत स्लैब में लाया गया है। नतीजा ये होगा कि ड्राई फ्रूट्स सस्ते हो जाएंगे।
नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स, मिनरल वॉटर
बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स, मिनरल वॉटर पर 12 और 18 प्रतिशत GST लागू है। ये 5 प्रतिशत स्लैब में लाए गए हैं। छोटे पैकेट में मात्रा बढ़ सकती है।
खाखरा, चपाती, रोटी, पिज्जा बेस ब्रेड, छेना-पनीर, दूध पाउडर
इन चीजों पर GST नहीं लगेगा। इन चीजों की कीमत में कमी आएगी।
हेयर ऑइल, टूथपेस्ट
डेली यूज की चीजें जैसे हेयर ऑइल, टूथपेस्ट, शैंपू को 5 प्रतिशत GST स्लैब में रखा गया है। इनकी कीमत में कमी आएगी।
ट्रैक्टर सस्ते
ट्रैक्टर को 5 प्रतिशत GST स्लैब में लाया गया है। ट्रैक्टर सस्ते होंगे।
ये चीजें होंगी महंगी
लग्जरी चीजें और तंबाकू उत्पाद
जीएसटी काउंसिल की बैठक की एक बड़ी खबर यह है कि देश में अब सभी लग्जरी वस्तुओं और उत्पादों पर 40 फीसदी की दर लागू होगी। यानी देश में अब सभी लग्जरी वस्तुएं और सेवाएं 40 फीसदी टैक्स के दायरे में आ जाएगी। खास तौर पर सभी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और लग्जरी आइटम्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।
कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड
कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड को 40 प्रतिशत GST के दायरे में रखा गया है। ये चीजें महंगी हो जाएंगी।
18 से 28 प्रतिशत स्लैब में ये चीजें
AC, टीवी, 350 CC से कम की बाइक को 18 से 28 प्रतिशत GST के स्लैब में रखा गया है। इनकी कीमत में कमी आएगी।
83 जीवन रक्षक दवाइयों पर कोई GST नहीं
83 जीवन रक्षक और अन्य दवाइयों को 18 परसेंट से जीरो GST की कैटेगरी में लाया गया है।
पीएम मोदी ने किया ट्वीट
During my Independence Day Speech, I had spoken about our intention to bring the Next-Generation reforms in GST.
The Union Government had prepared a detailed proposal for broad-based GST rate rationalisation and process reforms, aimed at ease of living for the common man and…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के फैसले को आम नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाला बताया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है।