भोपाल: मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार साल 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति लगाने जा रही है। इसको लेकर सरकार ड्राफ्ट की लगभग तैयारी पूरी कर चुका है। जिसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव भी लिया गया है। अगर सरल भाषा में जानें तो अब शराब सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। इसके लिए आपको दुकान पर जाकर शराब खरीदने की जरुरत नहीं होगी। लेकिन दुकानों से खरीदी पर भुगतान का बिल अनिवार्य किया जा सकता है।
फिलहाल यह ड्राफ्ट वाणिज्यिक कर व आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ( Jagish devda ) के पास भेज दिया गया है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे सीएम के साप मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि नई नीति को फरवरी में ही मंजूरी देनी होगी, क्योंकि मार्च में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नीलामी के लिए लाइसेंस फीस कितने प्रतिशत बढ़ानी है, इस पर निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे।
अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में बनी नीति
बता दें कि नई आवकारी नीति विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में बनी है। इस निती में एसआईटी की सलाह भी ली गई है।
नई आबकारी नीति की अहम बातें
नई आबकारी नीति में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे शराब
MSP और MRP में ज्यादा अंतर नहीं होगा
बड़े समूह की मोनोपोली खत्म की जाएगी
शराब ले जाने वाले कंटेनर को इलेक्ट्रॉनिक लॉक में रखा जाएगा
सभी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर्मचारी रोटेशन मोड पर तैनात होंगे
शराब विज्ञापन पर 3-5 साल की सजा का प्रावधान, 10 लाख का जुर्माना
टीम पर कार्रवाई के दौरान हमला करने पर 7 -10 साल की सजा
गलत तरीके से शराब बनाने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
जहरीली शराब से किसी की मौत होने पर आरोपी को उम्र कैद