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सरकार ने कार में सवार सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट को किया अनिवार्य , जानिए क्या है इसकी खासियत

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Bansal Digital Desk
सरकार ने कार में सवार सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट को किया अनिवार्य , जानिए क्या है इसकी खासियत

नई दिल्ली। सरकार ने कार बनाने वाली कंपनियों को सभी यात्रियों के लिए 'थ्री-पॉइंट' सीट बेल्ट को जरूरी कर दिया है। यानी अब कार में जीतने भी सवारी बैठेंगे उनके लिए कंपनियों को सीट बेल्ट बनाना जरूरी होगा। सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह नियम कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगा।

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सरकार ने क्यों लिया फैसला

मालूम हो कि फिलहाल कार की अगली दोनों सीटों और पीछे दो लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती थी। वहीं बीच की सीट के लिए सिर्फ टु-पॉइंट सीट बेल्ट ही आते हैं। लेकिन अब लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। बता दें कि देशभर में हर साल होने वाली करीब पांच लाख कार दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत सीट बेल्ट नहीं पहनने की वजह से होती है।

जान जाने की आशंका को कम किया जा सकेगा

गौरतलब है कि अब तक कार की अगली दोनों सीटों और पीछे की कतार में दो लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती हैं। वहीं पिछली कतार वाली बीच की सीट के लिए सिर्फ टु-पॉइंट सीट बेल्ट ही आते हैं। ऐसे में दुर्घटना से जान जाने की आशंका कम करने के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेफ्टी स्टैण्डर्ड लागू करने के लिए कार निर्माताओं के लिए जरूरी नियम लागू किए गए हैं।

ये बेल्ट्स ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं

सामान्य तौर पर लैप बेल्ट के मुकाबले थ्री-प्वाइंट सीट बेल्ट्स ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। खासकर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ये यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराते हैं। हाल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा को मंजूरी दी थी, जिसमें कार निर्माताओं को ऐसे वाहनों में जिसमें 8 यात्री बैठ सकते हैं उनमें कम से कम 6 एयरबैग की पेशकश करने के लिए जरूरी किया गया है। तैयार मसौदे के मुताबिक इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से कार के सेफ्टी फीचर के आधार पर स्टार रेटिंग भी जारी होगी जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके।

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